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"आम आदमी की दीवाली आपके हाथ में है"- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

माफी योजना मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कहा कि आम आदमी की दिवाली आपके हाथ में है. इसलिए सरकार को जल्‍द से जल्‍द ब्‍याज माफी योजना लागू करनी चाहिए.

Abhishek Lohia
  • Oct 14 2020 8:36PM
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने लोन मोरटोरियम (Loan Moratorium) सुविधा लेने वाले कर्जदारों पर लगने वाले ब्‍याज पर ब्‍याज (Interest on Interest) की माफी योजना मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कहा कि आम आदमी की दिवाली आपके हाथ में है. इसलिए सरकार को जल्‍द से जल्‍द ब्‍याज माफी योजना लागू करनी चाहिए. साथ ही आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए कहा कि मोरेटोरियम सुविधा लेने वालों को 15 नवंबर 2020 तक ब्‍याज पर ब्‍याज नहीं देना होगा. वहीं, जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई में जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच ने साफ किया कि 15 नवंबर तक किसी का लोन अकाउंट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) घोषित नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि हमने इस पर रोक लगा रखी है.

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) व बैंकों के वकील हरीश साल्‍वे ने इससे पहले मामले की सुनवाई टालने का आग्रह किया. इस दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि कुल 8 कैटेगरी में 2 करोड़ रुपये से ज्यादा के लोन पर ब्‍याज माफी नहीं की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सरकार को इस मामले में सही एक्शन प्लान लेकर आने को कहा है. इसके बाद मामले की सुनवाई 2 नवंबर तक टाल दी गई.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को ब्‍याज पर ब्‍याज माफी स्‍कीम को जल्‍द से जल्‍द लागू करना चाहिए. इसके लिए केंद्र को एक महीने का वक्त क्यों चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि अगर सरकार इस पर फैसला ले लेगी तो हम तुरंत आदेश पारित कर देंगे. इस पर सॉलीसीटर जनरल ने कहा कि सभी लोन अलग-अलग तरीके से दिए गए हैं. इसलिए सभी से अलग-अलग तरीके से निपटना होगा. फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि ब्याज पर ब्याज माफी स्‍कीम को लेकर 2 नवंबर तक सर्कुलर लाया जाए. इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार 2 नवंबर तक ब्‍याज पर ब्‍याज माफी स्‍कीम को लेकर सर्कुलर जारी कर देगी.

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