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चंडीगढ़ में सभी स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद

वहीं तीसरी से लेकर आठवीं कक्षा तक के ऑनलाइन एग्जाम पहले से तय डेटशीट के अनुसार ही चलेंगे, जबकि 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं के बारे में जल्द ही फैसला लिया जाएगा.

Sudarshan News
  • Mar 22 2021 8:32PM

चंडीगढ़ (Chandigarh) में बढ़ते कोरोना (Corona) के मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के सभी स्कूल-कॉलेजों (School-Colleges) को  31 मार्च तक बंद करने की फैसला लिया है. कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. हालांकि अध्यापकों और सभी नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल- कॉलेजों में आना पड़ेगा. वहीं तीसरी से लेकर आठवीं कक्षा तक के ऑनलाइन एग्जाम पहले से तय डेटशीट के अनुसार ही चलेंगे, जबकि 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं के बारे में जल्द ही फैसला लिया जाएगा.

अब चंड़ीगढ़ में सभी रेस्तरां रात 11:00 बजे तक बंद रहेंगे. अंतिम ऑर्डर रात 10:00 बजे तक लिया जाएगा. होली पर सभी सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा. क्लब, होटल, रेस्तरां आदि को होली के लिए कोई भी समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी. चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संचालित राजकीय संग्रहालय, पुस्तकालय, सभागार, थियेटर आदि अगले आदेश तक बंद रहेंगे. सभी खाने की जगह, रेस्तरां, होटल आदि केवल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे.

इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

चंडीगढ़ में भी होली मिलन समारोह आयोजित नहीं किये जा सकेंगे. होटल्स, रेस्टोरेंट्स या क्लब में होली कार्यक्रम की मनाही है. लोगों को होली का त्योहार घरों में ही मनाने के लिए कहा गया है. शहर के सभी ईटिंग जॉइंट्स रात 11 बजे बंद हो जाएंगे. सभी ईटिंग प्लेस ,होटल्स, रेसोरेंट्स और मॉल्स में खुले सभी ईटिंग जॉइंट्स 50% केपेसिटी से खुलेंगे. सुखना लेक, मॉल्स, मार्किट्स और अपनी मंडी में कोविड के नियमों को लेकर सख्ती के आदेश जारी किए गये हैं.

सब्जी और फल की रेहडियां रिहायशी इलाकों में जाएंगी

सब्जी और फल बेचने के लिए रिहायशी इलाकों में रेहड़ियां भेजी जाएंगी ताकि अपनी मंडी और सेक्टर 26 की मंडी में लोगों की ज्यादा भीड़ न आ सके. चंडीगढ़ में किसी भी तरह की सोशल और राजनीतिक गैदरिंग और यहां तक कि शादी कार्यक्रम के लिए भी डीसी से अनुमति लेनी पड़ेगी. अब गेस्ट की गिनती डीसी निर्धारित करेंगे.

शादी समारोह, राजनीतिक गैदरिंग या किसी तरह के आयोजन के आयोजनकर्ता की ज़िम्मेदारी होगी कि उसके सभी गेस्ट मास्क लगाकर आये. चंडीगढ़ में किसी भी तरह की प्रदर्शनी और मेले आयोजन करने की मनाही है. हालांकि पहले से चल रही प्रदर्शनी और मेले को तय समय तक चलाने की अनुमति है. फ्रंट लाइन वर्करों जिनमें हेल्थ केयर वर्कर, पुलिस अधिकारी और नगर निगम अधिकारियों को आगे आकर वैक्सीनेशन करवाने के आदेश दिये गये हैं. प्रशासक वीपी सिंह बदनोर ने सभी पार्षदों, मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों, रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और लोकल नेताओं को वेक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने की अपील की है.

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