मजहब की आड़ में लव जिहाद का गंदा खेल खेलने वाले इस्लामी जेहादी सावधान हो जाए। क्योंकि उनकी सारी करतूतों का हिसाब करने वाला कानून यूपी की योगी कैबिनेट में पास हो गया है। सीएम आवास पर हुई कैनिनेट बैठक में लव जिहाद पर कानून पास कर दिया गया है। लव जिहाद और गैरकानूनी धर्म परिवर्तन रोकने के लिए यूपी सरकार अध्यादेश लाई है। राज्यपाल की मंज़ूरी के बाद ये क़ानून लागू हो जाएगा।
इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का ऐलान किया था। अब इस कानून पर योगी कैबिनेट ने मुहर भी लगा दी है। इसमें शादी के बाद जबरन धर्म बदलवाने पर सज़ा का प्रावधान है। दोषी को 5 से 10 साल तक की सज़ा का तय की गई है।
भाजपा शासित दूसरे राज्य भी लाएंगे ऐसा ही कानून
वहीं यूपी की तरह ही मध्य प्रदेश सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून लाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्रस्तावित बिल में पांच साल की कठोर सजा का प्रावधान किया है और मामले गैर जमानती धाराओं में दर्ज होंगे। वहीं हरियाणा में निकिता तोमर की हत्या के बाद हरियाणा सरकार ने भी लव जिहाद के ख़िलाफ़ कानून लाने की बात कही है। फिलहाल आज योगी सरकार ने लव जिहाद पर सबसे पहले कानून लाकर इतिहास रच दिया है। अब 20 करोड़ हिन्दुस्तानियों को लव जिहाद से आजादी मिल गई है। आशा है कि आने वाले दिनों में 130 करोड़ हिन्दुस्तानियों को लव जिहाद से आजादी मिल पाएगी।