मेरठ- ग्राम सिसौला खुर्द थाना जानी जनपद मेरठ की रहने वाली वादिया ने तहरीरी सूचना दी कि उसके पडोस में रहने वाले आरोपी द्वारा उसकी पांच वर्षीय अबोध बालिका के साथ बलात्कार की घटना की गयी है। इस सूचना पर जानी थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ तत्काल धारा 376AB IPC व 5M/6 पोक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपित बाल अपचारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह भेजा दिया है।
बालिका का मैडिकल परीक्षण कराया
विवेचना म० उ० नि० अर्चना सिंह द्वारा आरम्भ की गयी। अभियोग पांच वर्षीय बालिका के साथ यौन शोषण जैसे जघन्य अपराध से सम्बन्धित होने के कारण पुलिस ने विवेचना में तत्परता से कार्यवाही करते हुए पीडित बालिका का मैडिकल परीक्षण कराया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी का बाल अपचारी होना पाया गया जिसको नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लेकर मैडिकल परीक्षण कराने के उपरान्त किशोर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहाँ से बाल अपचारी को राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह मेरठ भेजा गया।
घटना के समय पहने गये कपडे, बेडशीट,स्लाईड विज्ञान प्रयोगशाला भेजें
घटना के समय पीडिता द्वारा पहने गये कपडे एवं भौतिक साक्ष्य के रूप में घटना स्थल से पुलिस द्वारा कब्जे में गयी बेडशीट एवं मेडिकल परीक्षण से प्राप्त स्लाईड आदि को परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला दाखिल कराया गया।
पीड़िता के 164 सीआरपीसी के बयान दर्ज कराये
पीडिता को नियमानुसार बाल कल्याण समीति के समक्ष प्रस्तुत कर पीड़िता के अन्तर्गत धारा 164 सीआरपीसी के बयान अंकित कराये गये। तथा मुकदमे की गहनता से विवेचना करते हुये ठोस / पुष्टिकारक साक्ष्य संकलित कर विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मुकदमा पंजीकरण के उपरान्त मात्र 46 घण्टे के भीतर आरोपित बाल अपचारी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह मेरठ भेजा गया है।