हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ जिहादियों का जिहाद जारी है , इसी क्रम में दिल्ली हाईकोर्ट में इंस्टाग्राम पर "इस्लाम की शेरनी" नामक अकाउंट द्वारा हिंदू देवी देवताओं को लेकर घृणित और आपत्तिजनक सामग्रियों के प्रकाशन के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार करते हुए फेसबुक और इंस्टाग्राम को नोटिस जारी किया है । अधिवक्ता आदित्य सिंह देशवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई नई सोशल मीडिया गाइडलाइन का हवाला देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और उसकी ऑनर कंपनी फेसबुक को नोटिस जारी किया है इस मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी ।
जिहाद के नाम पर मुसलमान हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। फेक अकाउंट बनाकर आपत्तिजनक पोस्ट डालने का इतिहास जिहादियों का पुराना है लेकिन अब अश्लीलता की पराकाष्ठा पार होने पर अधिवक्ता आदित्य सिंह देशवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने सुनवाई की, याचिकाकर्ता का कहना है इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए कंटेंट में ना सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था बल्कि कार्टून और ग्राफिक के रूप में उन्हें काफी असली रूप में प्रदर्शित किया गया था। जो विश्व के सबसे पुराने सनातन धर्म के खिलाफ है इस मामले में इंस्टाग्राम ने कोर्ट को बताया कि जिस कंटेंट को लेकर आपत्ति जताई है उसे पहले से ही प्लेटफार्म से हटा दिया गया है ।
आपको बता दें, ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट का प्रकाशन करने वाले हैंडल की जानकारी प्रशासन को देने का प्रावधान है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अब भारत में की जा सकती है क्योंकि देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करना और बाद में केवल पोस्ट हटा देना यह भारत की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए एकमात्र विकल्प नहीं है ।
याचिकाकर्ता ने याचिका में यह भी दलील दी कि भारत में करोड़ों लोग इन दोनों प्लेटफार्म का प्रयोग करते हैं साथ ही इसका व्यापक असर भी है तो ऐसे में एक ही व्यक्ति को दोनों प्लेटफार्म का ग्रीवास ऑफीसर नहीं बनाया जा सकता नहीं तो इससे ऑफिसर के कार्य प्रणाली पर असर पड़ेगा ।