केरला से बड़ी खबर सामने आ रही है। केरला के एक कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। जानकारी के अनुसार एक रेप मामले में केरला के पतनमतिट्टा सत्र न्यायालय ने एक अभियुक्त को 142 साल की सजा सुनाई है।
जिला पुलिस द्वारा शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि पतनमतिट्टा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जयकुमार जॉन ने रेप के अभियुक्त को 142 साल जेल की सजा सुनाई और उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिले में यह पॉक्सो मामले के किसी आरोपी को दी गई अधिकतम सजा है। इसमें बताया गया कि बहरहाल, दोषी को कुल 60 साल जेल की सजा काटनी होगी।
दोषी 10 वर्षीय पीड़िता का रिश्तेदार है। उसे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है।