सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को आर्थिक सहयोग करे

Donation

इब्राहिम से कृष्णा सिंह बन किया दुष्कर्म , हुआ दस वर्ष का कठोर कारावास

एससीएसटी कोर्ट का फैसला , लगाया 54 हजार का जुर्मानासोखैती के नाम पर अनुसूचित जाति की युवती संग दुष्कर्म , एससीएसटी एक्ट में हुआ दोषमुक्त

Indresh Chauhan Twitter @IndreshSTV
  • May 18 2022 12:59AM

सोखैती के नाम पर अनुसूचित जाति की युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट दिनेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने 10 वर्ष के कठोर कारावास का सजा सुनाया । कोर्ट ने आरोपी इब्राहिम उर्फ कृष्णा सिंह पर 54 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा । विशेष न्यायाधीश ने अर्थदण्ड की धनराशि में से 30 हजार रुपए पीड़िता को देने का भी फैसला दिया है । कोर्ट ने आरोपी इब्राहिम को एससीएसटी एक्ट में दोषमुक्त कर दिया । मामला कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के एक गांव का है । विशेष लोक अभियोजक आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता ने स्वंय अभियोग पंजीकृत कराया था । उसका आरोप है कि दिनांक 25 एवं 26 सितम्बर 2017 को समय लगभग दस बजे हमारे रिश्तेदार कृष्णा सिंह पुत्र शंकर सिंह सोखा हाल मुकाम कस्बा सहजनवां थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को लेकर हमारे घर आईं थीं । कृष्णा सिंह सोखा ने दिनांक 25 सितम्बर 2017 को शाम लगभग 7 बजे देखने के लिए मुझे मड़ई में बुलाया । मेरे नाक में कोई पाउडर जैसा सुंघा दिया । मैं कुछ देर बाद अचेत हो गई थी ।

जब होश आया तो मेरे गुप्तांग से खून निकल रहा था । फिर दूसरे दिन भी वही क्रिया किया । तब मैं अपने मां से बताई । सोखा मेरे घर से भाग गया । सोखा ने मेरे साथ दो बार दुष्कर्म किया । प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने धारा 328 , 376 भादवि एवं एससीएसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया । विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । विशेष लोक अभियोजक आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि अभियोजन ने दस साक्षियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया । सभी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन किया । उन्होंने कोर्ट को बताया कि विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपी कृष्णा सिंह पुत्र शंकर सिंह निवासी सहजनवां नहीं बल्कि यह इब्राहिम पुत्र नबाब अली ग्राम उपरौध थाना कोतवाली खलीलाबाद का रहने वाला है । आरोपी ने नाम पता बदलकर युवती के साथ दुष्कर्म किया है । विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट दिनेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास का सजा सुनाया ।

सहयोग करें

हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
Pay

ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प

Comments

संबंधि‍त ख़बरें

ताजा समाचार