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दिल्ली-यूपी सीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

एनसीआर में सीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीनों राज्यो में आवाजाही के लिए एक पास बनाना होगा

Namit Tyagi
  • Jun 4 2020 1:22PM

कोरोना काल के चलते पूरे देश मे अनलॉक1 की गाइडलाइन्स लागू है हालांकि केंद्र सरकार ने सभी राज्यो में आने जाने से प्रतिबंध हटा लिया है लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ग़ाज़ियाबाद और नॉएडा के बॉर्डर पहले से सील है साथ ही दिल्ली सरकार ने 8 जून तक दिल्ली के सभी बॉर्डर सील किये हुए है जिस वजह से लोगो को रोजाना परेशानी हो रही है दिल्ली-एनसीआर की सीमाएं सील हैं और लोगों को आने-जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. लोगों की बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है

एनसीआर में रहने वाले लोग ऑफिस नही जा पा रहे है लोगों की समस्याओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर में आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए. और एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी किया जाए जिससे एक ही पास से पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके।कोर्ट ने कहा की एनसीआर में आने जाने केंलियूए एक समान नीति बनानी चाहिए कॉर्ट ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर तीनों राज्यो की सरकारों को एक समान नीति बनाकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए हालांकि सुनवाई के दौरान हरियाणा ने कहा कि हमने अपने सभी बॉर्डर खोल दिये है जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि वर्तमान हालात में सभी राज्यो को एक नीति , एक पोर्टल , एक रास्ता बनाने की जरूरत है 

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