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Free Hindu Temples: हिंदू मंदिरों के 2 हजार किलो से ज्यादा सोने को नहीं पिघला सकेगी स्टालिन सरकार... सुदर्शन की मांग पर मुहर जैसा है हाईकोर्ट का फैसला

इसके बाद भी सुदर्शन न्यूज अपनी इस मांग को लगातार जारी रखेगा कि जिस तरह अन्य मजहबी स्थलों के दान व रखरखाव आदि की जिम्मेदारी, उसी मजहब की संस्थाओं आदि की होती है, वैसे ही हिंदू मंदिरों को भी सरकार के कब्जे से मुक्त कराया जाए और इसके लिए हिंदू बोर्ड का गठन किया जाए. ​

Abhay Pratap
  • Nov 1 2021 4:40PM

“चैनल नहीं देश नंबर वन बनाना है” के संकल्प मंत्र के साथ कार्य करने वाले सुदर्शन न्यूज का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि ख़बरों में समस्या को सिर्फ दिखाया न जाए बल्कि उसको समाधान तक ले जाया जाए. राम मंदिर, धारा 370, जाकिर नाइक, जनसंख्या नियंत्रण कानून और तीन तलाक सहित तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं, जिन्हें सुदर्शन ने प्रमुखता से उठाया और आज इन सभी मुद्दों का समाधान हो चुका है. इसके अलावा सुदर्शन न्यूज हिंदू मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त कराने के लिए भी विशेष अभियान चला रहा है, जिसमें सुदर्शन को बड़ी सफलता हाथ लगी है.

पिछले दिनों खबर सामने आई थी कि तमिलनाडु की स्टालिन सरकार राज्य के हिंदू मंदिरों के 2 हजार किलो से अधिक सोने को कब्जे में लेकर पिघलाने जा रही है. स्टालिन सरकार ने लगभग 2138 किलो सोना पिघलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था और हिंदू समाज से आह्वान किया था कि वह स्टालिन सरकार के इस हिंदू विरोधी फैसले का ज्वलंत विरोध कर मंदिर की संपत्ति को बचाएं.

सुदर्शन के आह्वान के बाद न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि देशभर के हिंदुओं ने स्टालिन सरकार के इस फैसले के विरोध में आवाज उठाई थी. इसके बाद हिंदू समाज की तरफ से स्टालिन सरकार के इस फैसले के विरोध में मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. अब इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने एक तरह से सुदर्शन की मांग पर मुहर लगाते हुए फैसला सुनाया है और तमिलनाडु सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है.

मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य सरकार हिंदू मंदिरों के सोने को कब्जे में लेकर नहीं पिघला सकती है. अगर ऐसा करना भी है तो सिर्फ मंदिर के ट्रस्टी ही ऐसा कर सकते हैं. मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक मंदिरों में ट्रस्टी की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक सरकार ऐसा नहीं कर सकती है. मद्रास हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि कानूनन सोने को पिघलाने का फैसला ट्रस्टी करते हैं. अब कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए स्टालिन सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है.

मद्रास हाईकोर्ट का ये फैसला तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों के लिए आंशिक राहत तो है लेकिन इसके बाद भी सुदर्शन न्यूज अपनी इस मांग को लगातार जारी रखेगा कि जिस तरह अन्य मजहबी स्थलों के दान व रखरखाव आदि की जिम्मेदारी, उसी मजहब की संस्थाओं आदि की होती है, वैसे ही हिंदू मंदिरों को भी सरकार के कब्जे से मुक्त कराया जाए और इसके लिए हिंदू बोर्ड का गठन किया जाए.

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