देश के तिमाम हिस्सों से आए दिन लव जिहाद के मामले सामने आते रहते हैं. उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में लव जिहाद व जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून बन चुका है लेकिन मजहबी उन्मादी इसके बाद भी अपनी गंदी हरकतें करने से बाज नहीं आ रहे हैं. ताजा मामला उत्तर प्रदेश के इटावा के चौबिया जिले से सामने आया है तेलांगना की रहने वाली एक अनपढ़ महिला पूजा पांडेय(बदला हुआ नाम) को राजा पंडित उर्फ अमीन खान ने लव जिहाद में फंसाया तथा अब उस पर मुसलमान बनने का दवाब बना रहा है.
इटावा पुलिस ने आरोपी अमीन खान को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ 5 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई गई थी. खबर के मुताबिक़, पूजा पांडे अपने पति विशाल कुमार और तीन बच्चों के साथ तेलंगाना में रहती थीं. पिछले साल वह एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आई, जो उसके पति के लिए काम करता था। वह उसके झूठे प्यार के जाल में फँसकर अपने परिवार को छोड़कर उसके साथ भागकर उत्तर प्रदेश आ गई. हालाँकि, सच्चाई सामने आने के बाद पूजा ने अब अमीन खान और उसके परिवार वालों के खिलाफ शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है.
महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि उसके पति के लिए काम करने वाला मोहम्मद अमीन खान अपनी फर्जी पहचान बताकर उसके करीब आया था. उसने महिला को अपना नाम राजा पंडित बताया था. दोनों में नजदीकियाँ बढ़ने के बाद पूजा उसके साथ भागकर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में आ गई थी. शुरुआत में राजा उर्फ अमीन ने उसे शांति कॉलोनी में रखा. बाद में वह उसे अपने गाँव मसनाई ले गया. पूजा के बयान के अनुसार, अमीन खान के गाँव पहुँचने के बाद उसे पता चला कि वह एक मुसलमान है.
महिला ने आगे बताया कि अमीन के माता-पिता और परिवार वालों ने कुछ दिनों बाद ही उसे दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया तथा उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव भी बनाया. विरोध करने पर अमीन ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी. पीड़िता ने अपने बयान में अमीन पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है.
महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अमीन खान के पिता जलालुद्दीन खान, माँ खेरुनिशन और भाइयों सलमान व अंसार पर उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि आईपीसी की धारा 498 ए (दहेज), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), 504 (अपमान करना), 419 (धोखाधड़ी) और दहेज निषेध अधिनियम व यूपी के गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण अध्यादेश 2020 से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.