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Lockdown 4 Live Updates: केंद्र के दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार विस्तृत योजना का कल एलान करेंगे- अरविंद केजरीवाल

गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी दुकानें सुनिश्चत करें कि उनके ग्राहक एक-दूसरे से छह फुट की दूरी पर रहें और एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा को वहां रहने की अनुमति ना दें. स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें.

Abhishek Lohia
  • May 17 2020 8:41PM

दिल्ली की सरकार ने कहा कि मोटे तौर पर केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए सही दिशा में हैं और बाकी बातें राज्यों पर छोड़ दी गई हैं. हमारा अनुमान है कि अर्थव्यवस्था खुलने के बाद कोविड-19 के मामलों में कुछ वृद्धि होगी, हम इससे निपटने के लिए तैयार हैं.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ''दिल्ली सरकार, केंद्र के दिशानिर्देशों के आधार पर विस्तृत योजना तैयार करेगी और कल उनकी घोषणा करेगी. केंद्र के दिशानिर्देश दिल्ली सरकार द्वारा लाखों दिल्लीवासियों के सुझावों के आधार पर भेजे गए प्रस्ताव के अनुरूप हैं. अगर कोरोना मामलों में वृद्धि होती है तो हमने अपने हेल्थकेयर सिस्टम को तैयार करने के लिए लॉकडाउन अवधि का उपयोग किया है. लेकिन अब प्रतिबंधों में ढील देने का समय आ गया है.''

गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी दुकानें सुनिश्चत करें कि उनके ग्राहक एक-दूसरे से छह फुट की दूरी पर रहें और एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा को वहां रहने की अनुमति ना दें. स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें.

लॉकडाउन 4 के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि 65 साल से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें. आवश्यक सेवाओं से इतर, अन्य सभी लोगों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच देश भर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी.

कौन सी दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी इसका फैसला राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है. इसका फैसला राज्य सरकारों को करना होगा. सूत्रों के मुताबिक, सैलून खोलने के बार में भी राज्य सरकारों को फैसला करना होगा. राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है.

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जोन में एक राज्य से दूसरे राज्यों में आपसी सहमति से बसें जा पाएंगी. रेड और ऑरेंज जोन के अंदर कंटेनमेंट और बफर जोन बनाए जाएंगे. जिलाधिकारी तय कर सकेंगे. कंटेनमेंट जोन में जरूरी सुविधाएं जारी रहेंगी. मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं के अलावा बाकी लोगों का आना जाना बंद रहेगा. कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, घर घर सर्विलांस जैसे तरीकों से निगरानी रखी जाएगी. रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों के मूवमेंट पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी.

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