लव ज जिहादी पस्त होंगे योगी सरकार में..बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए योगी का फौलादी कदम
योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक आज लगा सकते लव जिहाद कानून पर अंतिम मुहर, 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान..
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। देश में लव जिहाद के खिलाफ मुहिम में योगी आदित्यनाथ सरकार शामिल हो गई है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बन चुका है जबकि उत्तर प्रदेश के साथ ही हरियाणा सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने बाकायदा इसकी रूपरेखा तैयार कर न्याय एवं विधि विभाग से अनुमति ली।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी के बाद इसे कैबिनेट बैठक में पेश किए जाने की तैयारी है। जानकारी के अनुसार आज शाम को 4:30 बजे होनेवाली कैबिनेट बैठक में लव जिहाद के कानून पर अंतिम मुहर लगाने जा रही है। अब लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने वाले और महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों की खैर नहीं है।कानून मंत्री बृजेश पाठक ने सख्त कानून की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है
उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के दौरान जौनपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है। इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। इस देश में चोरी-छिपे, नाम और धर्म छुपाकर जो लोग बहन-बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। जस्टिस एससी त्रिपाठी ने प्रियांशी उर्फ समरीन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नूरजहां बेगम केस के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है। लव जिहाद में अगर जबरन धर्मांतरण पर 5 साल तथा सामूहिक धर्मांतरण कराने के मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान किए जाने की तैयारी है। यह अपराध गैरजमानती होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपराधिक मानसिकता जबरन धर्मांतरण के मामले को लेकर कड़ा कानून बनाने की घोषणा की थी।
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