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ज्ञानवापी मामले में हिन्दुओं की बड़ी जीत... दोबारा होगा सर्वे, नहीं हटाए जाएंगे कोर्ट कमिश्नर

वाराणसी में ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने ज्ञानवापी के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया।

Akshat Shrotry
  • May 12 2022 2:38PM

वाराणसी में ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने ज्ञानवापी के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ विशाल कुमार सिंह को दूसरा कोर्ट कमिश्नर बनाया है। यह दोनों लोग या दोनों में से कोई एक इस सर्वे के दौरान मौजूद रहेगा। साथ ही कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की अगली रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक चप्पे-चप्पे का सर्वे किया जाएगा। इस दौरान कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ-साथ सहायक कमिश्नर विशाल और अजय प्रताप मौजूद रहेंगे। मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में कमिश्नर बदलने की मांग की थी। 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने बुधवार को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछले महीने वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर कमिश्नर नियुक्त करने का निर्देश दिया था।

बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी-देवताओं की रोजाना पूजा-अर्चना को लेकर है। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए हुए कोर्ट पहुंची थीं। अभी यहां साल में एक बार ही पूजा होती है।

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