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अवधीपार और अमानक पाए गए खाद्य पदार्थ

जांच मे अवधीपार और अमानक पाए गए खाद्य पदार्थ, विक्रेता फर्म के खिलाफ एफएसएसए एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज*

Jaspreet Singh
  • Sep 1 2021 9:39PM
* में अवधीपार और अमानक पाए गए खाद्य पदार्थ, विक्रेता फर्म के खिलाफ एफएसएसए एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज* कोटा 1 सितम्बर। सीएमएचओ कार्यालय के कन्ट्रोल रूम मे विगत 10 अगस्त को दूरभाष पर शहर के एम.बी.एस. नगर स्टेशन रोड़ स्थित राज ट्रेडर्स की शिकायत मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियो की टीम ने दुकान का निरीक्षण किया था। जिसमें खाद्य सुरक्षा टीम के संजय सिंह ने निरीक्षण के दौरान अवधिपार नूडल्स के 18 पैकेट जब्त किए थे। उन पैकेटों पर पदार्थ के खाने योग्य उपयोग के बारे में किसी भी प्रकार का उल्लेख या अंकन नही मिला था। वहीं, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरूण सक्सेना को उक्त निरिक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ फ्लैक्सी क्रीम डिलाइट (प्रोपराइटरी फूड) मे मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर फ्लैक्सी क्रीम डिलाइट के नमूने लेकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य प्रयोगशाला जांचको जांच के लिए भिजवाया था। जिसकी जांच रिपोर्ट विभाग को मिल गई है और उसमे वे नमूना अमानक पाया गया है। सीएमएचओ डॉ. भूपेन्द्र सिंह तवर ने बताया उक्त फर्म पर अवधिपार खाद्य सामग्री नूडल्स बेचने पर एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 58 मे प्रकरण दर्ज किया गया है इसके अलावा अमानक फ्लैक्सी क्रीम डिलाइट (प्रोपराइटरी फूड) बेचने पर एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 52 मे भी प्रकरण दर्ज किया गया है। दर्ज किये गये दोनो प्रकरणो को शीघ्र ही न्यायालय मे प्रस्तुत किया जाएगा।

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