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28 नहीं 30 दिनों की वैलिडिटी वाला होगा मोबाइल रिचार्ज... टेलीकॉम कंपनियों को TRAI के आदेश के बाद मुस्कुराए यूजर्स

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने मोबाइल यूजर्स को बड़ा तोहफा दिया है. आपको बता दें टेलिकॉम कंपनियों को TRAI ने यह आदेश दिए हैं कि अब मोबाइल रिचार्ज 28 दिनों के लिए वैध्य नहीं बल्कि 30 दिनों के लिए होगा.

Prem Kashyap Mishra
  • Jan 28 2022 8:37PM

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने मोबाइल यूजर्स को बड़ा तोहफा दिया है. आपको बता दें टेलिकॉम कंपनियों को TRAI ने यह आदेश दिए हैं कि अब मोबाइल रिचार्ज 28 दिनों के लिए वैध्य नहीं बल्कि 30 दिनों के लिए होगा. इसके साथ ही मोबाइल यूजर्स इस बात से बेहद खुश हैं. ट्राई के इस निर्देश से एक साल के दौरान ग्राहकों द्वारा किए जाने वाले रिचार्ज की संख्या में कमी आने की उम्मीद है और इस प्रकार ग्राहकों को पैसों की भी बचत होगी. मौजूदा समय में टेलीकॉम कंपनियां 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ प्रीपेड रिचार्ज प्लान प्रदान करती हैं, जिससे ग्राहकों को एक साल में 13 “मासिक” रिचार्ज कराने होते हैं.

टेलीकॉम ऑपरेटरों को अब प्रीपेड सेवाएं इस्तेमाल करनेवाले अपने उपभोक्ताओं को 30 दिन की वैधता वाले रीचार्ज प्लान मुहैया कराने होंगे. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने इससे जुड़ा आदेश जारी किया. माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं की ओर से एक साल में कराये जाने वाले रीचार्ज की संख्या में कमी आयेगी.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा है कि दूरसंचार ऑपरेटरों को प्रीपेड ग्राहकों के लिए 30 दिनों की वैधता वाले रीचार्ज प्लान पेश करने होंगे. इस कदम से ग्राहक द्वारा एक साल में किये गए रीचार्ज की संख्या में कमी आने की उम्मीद है. इस समय दूरसंचार कंपनियां प्रीपेड खंड में 28 दिनों की वैधता वाले रीचार्ज प्लान देती हैं, जिससे ग्राहकों को एक साल में 13 रीचार्ज करने पड़ते हैं.

ट्राई ने एक अधिसूचना में कहा, प्रत्येक दूरसंचार सेवाप्रदाता 30 दिनों की वैधता वाले कम से कम एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर की पेशकश करेगा. दूरसंचार कंपनियों को इस आदेश का अनुपालन अधिसूचना की तारीख से 60 दिन के भीतर करना होगा. (इनपुट : भाषा)

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