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पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वतः रोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति के स्थायी निवासियों को दिया जायेगा ऋण।

इच्छुक पात्र व्यक्ति पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वतः रोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए आगामी 14 अगस्त तक कर सकते है आवेदन।

Anchal Yadav
  • Jul 29 2021 4:51PM

जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास)/जिला प्रबन्धक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 गौतमबुद्धनगर ने जनपद के अनुसूचित जाति के स्थायी निवासियों का आहवान करते हुये उन्हें जानकारी दी है कि जनपद में पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वतः रोजगार योजना/शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना/लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीन योजना/टेलरिंग शाॅप योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के स्थायी निवासी, जिनकी शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56460 रूपये एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रूपये से अधिक न हो, ऐसे पात्र व्यक्तियों को उक्त योजना में स्वतः रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण दिया जायेगा।

उन्होंने बताया कि उक्त योजनाओं में ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन पत्र पर पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करने के साथ तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड एवं राशन कार्ड की छायाप्रति के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति अपना आवेदन पत्र जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 गौतमबुद्धनगर विकास भवन कमरा नं0 118 तथा ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति अपना आवेदन पत्र विकासखण्ड कार्यालय में सहायक विकास अधिकारी(स0क0)/ग्राम विकास अधिकारी(स0क0) के कार्यालय में अंतिम तिथि 14 अगस्त, 2021 की सायं 5 बजे तक जमा करा सकते है।

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