सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को आर्थिक सहयोग करे

Donation

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल ने जनपद में होली के त्यौहार पर कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने हेतु बोलीं...

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल ने जनपद में होली के त्यौहार पर कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने हेतु बोलीं...

Indresh Chauhan ( इन्द्रेश चौहान )
  • Mar 15 2022 5:38PM
संत कबीर नगर 15 मार्च 2022। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल ने जनपद में होली के त्यौहार पर कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने हेतु संयुक्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए होली के अवसर पर रंग खेलने के दिन 18 मार्च 2022 को जनपद सत कबीर नगर में स्थित समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग और ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकाने, मॉडल शॉप तथा समस्त थोक अनुज्ञापनो को पूर्णतः बंद रखने का आदेश दिया है। उक्त बंदी का कोई भी प्रतिफल अनुज्ञापियो को देय नहीं होगा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की मात्रा का न तो संचय करेगा न ही वितरण करेगा और न ही लेकर चलेगा। उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञापियों/दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी आर0पी0 तिवारी को उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये है।

सहयोग करें

हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
Pay

ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प

Comments

संबंधि‍त ख़बरें

ताजा समाचार