रांची: बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो राज्यसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे। विधायक को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की अनुमति कोर्ट ने दे दी है। ढुलू महतो ने मंगलवार को बंदी आवेदन पत्र देकर एसडीजेएम शिखा अग्रवाल से मताधिकार के प्रयोग के लिए रांची भेजने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने बंदी आवेदन पर विचार करते हुए जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि ढुलू महतो को पुलिस कस्टडी में वोटिंग के दिन रांची भेजा जाए और वोटिंग के बाद उन्हें वापस जेल लाया जाए।
सोमवार को कोर्ट ने ढुलू महतो के प्रोविजनल बेल की याचिका खारिज कर दी थी। विधायक के अधिवक्ताओं ने कोर्ट के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही थी। इधर ढुलू महतो ने बंदी आवेदन देकर कोर्ट को बताया कि वे बाघमारा विधानसभा के सीटिंग विधायक हैं। 19 जून को रांची विधानसभा में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग निर्धारित है। सचिवालय से उन्हें भी वोटिंग के संबंध में पत्र भेजा गया है। इसलिए पुलिस हिरासत में उन्हें मताधिकार की अनुमति दी जाए।
कोर्ट ने कहा- वोटिंग विधायक का संवैधानिक अधिकार
ढुलू महतो के बंदी आवेदन पर विचार करते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वोटिंग विधायक का संवैधानिक अधिकार है। इसलिए उन्हें सशर्त मताधिकार के प्रयोग का आदेश दिया जाता है। ढुलू पुलिस अभिरक्षा और निगरानी में रांची जाकर वोटिंग करेंगे और वापस धनबाद मंडल कारा लौटेंगे। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को आदेश दिया है कि वे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में विधायक को रांची भेजने और वापस लाने का इंतजाम करें।