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CRIME : 10 लाख के तेंदुए की खाल समेत तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे, बड़े शातिराना तरीके से करते थे तस्करी, तस्करों के खिलाफ जारी है लगातार कार्रवाई

पुलिस की पैनी नज़र और सक्रियता के चलते 2 माह के भीतर ही बड़े मामलों में पुलिस ने कई तस्करों को धर दबोचा। अब एक और तस्कर 10 लाख़ रूपये क़ीमती तेंदुए की खाल समेत पकड़ाया है।

योगेश मिश्रा, छत्तीसगढ़
  • Jun 18 2020 11:50PM

ज़िले में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से बनाये रखने ज़िला पुलिस मुस्तैदी से लगी हुई है। पुलिस की पैनी नज़र और सक्रियता के चलते 2 माह के भीतर ही बड़े मामलों में पुलिस ने कई तस्करों को धर दबोचा। अब एक और तस्कर 10 लाख़ रूपये क़ीमती तेंदुए की खाल समेत पकड़ाया है।

पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन गरियाबंद पुलिस पूरी तरह से चार्ज हो गई है और एक्शन में है। इस बार एक बड़ा मामला पुलिस के हाथ लगा।

 

मुखबीर से सुचना मिली की एक व्यक्ति ग्राम बारुला में वन्य प्राणी तेंदुआ का खाल बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहा है। सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक पटेल ने अति. पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर को निर्देशित कर थाना प्रभारी कोतवाली आर.के. साहू के के साथ टीम गठीत कर प्रधान आरक्षक अंगदराव, चूड़ामणी देवता, आरक्षक दीप्तनाथ प्रधान, आरक्षक सुशील पाठक, जय प्रकाश मिश्रा को ग्राम बारूला की लिए रवाना किया।

मुखबीर के बताए आधार पर टीम को बारूला नदी के पास सफेद कुर्ता, सफेद धोती, सफेद गमछा पहना हुआ व्यक्ति नज़र आया। जिसके बाद आरक्षक चूड़ामणी देवता को ग्राहक बना कर संबंधित व्यक्ति के पास भेजा गया। तस्कर और उसके बीच 1,00,000 रूपये में मौखिक रूप में तेन्दुआ के खाल का सौदा हुआ।

जिसके बाद समान लेकर आने की बात कहकर आरोपी व्यक्ति चला गया। करीब एक घंटा बाद वह खाली हाथ आया और बयाना के रूप में 50,000 रूपये की मांग किया। अचानक 50,000 रूपये नही होने के कारण पास में वहां पहले से छुपी टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा।

पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रामनाथ नेताम पिता स्व. अघनू राम उम्र 55 वर्ष ग्राम कासरपानी कोचरमुड़ा के आखरीपारा थाना पीपरछेड़ी जिला गरियाबंद का निवासी बताया। खाल के सम्बंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बतलाया की संरक्षित वन्य प्राणी तेन्दुवा को पानी में जहर देकर मारा और उसके खाल को टंगीया से छिल कर नमक डालकर पेड़ में रखकर सूखाना बताया। दांत, नाखून, मूंछ को डर के कारण जलाकर नष्ट कर दिया तथा तेन्दुवा के खाल को पत्थर के पीछे छूपाकर रखने की जानकारी दी।

मौके पर ही गवाहों के समक्ष साक्ष्य अधिनियम के तहत प्लास्टिक के बोरी में छूपाकर रखा था जिसे गवाह विधिवत मेमोरण्डम तैयार किया गया। आरोपी के निशानदेही पर पत्थर के पीछे छूपाकर रखे संरक्षित तेन्दुवा के खाल को एक सफेद हों के समक्ष आरोपी से जप्त किया गया।

एक पूर्ण विकसित संरक्षित तेन्दुवा के खाल जिसके सिर से पूंछ तक की लंबाई 59 इंच, सिर से पीठ तक की लंबाई 46 इंच, पूंछ की लंबाई 12.5 इंच, शरीर के मध्य की लंबाई 24 इंच, सिर के पास चौड़ाई 13 इंच, पूरा बाल लगा हुआ चमड़ा पका हुआ जिसे गवाहों के समक्ष विधिवत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।

आरोपी का कृत्य भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(16), 9, 39(3), 49(B), तथा सम्पतति विरूपण अधिनिय की धारा 3 का उलंघ्घन करने पर आरोपी रामनाथ नेताम को विधिवत गिरफ्तारी का कारण बताकर गिरफ्तार किया गया। थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 121 /2020 दर्ज कर विवेचना कर आरोपी का न्यायायिक रिमाण्ड लिया गया ।

 

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