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Maharashtra: अजान से 15 मिनट पहले और बाद भजन करने पर लगी रोक के फैसले को नासिक पुलिस ने लिया वापस

बता दें कि नासिक के पूर्व पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने 18 अप्रैल को एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी।

Shanti Kumari
  • Apr 28 2022 3:03PM

देश के कई कोनें में लाउडस्पीकर, अजान और हनुमान चालिसा को लेकर जंग छिड़ा हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र के साथ यूपी में भी अजान से 15 मीनट पहले और 15 मीनट बाद भजन करने पर रोक लगा दी गई थी लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र के नासिक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, नासिक पुलिस के मुताबिक अजान से 15 मिनट पहले और बाद भजन करने पर लगी रोक अब हटा दी गई है। आपको बता दें कि  भजन पर पाबंदी को लेकर जारी किए गए आदेश के बाद 20 अप्रैल को उस समय के नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे को पद से हटा दिया गया था।

आपको बता दें कि इस बात की जानकारी स्वयं नासिक के नए पुलिस आयुक्त जयंत नायकनवरे ने दी है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू किया जाएगा। लाउडस्पीकरों के उपयोग के लिए किसी नए आदेश की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नासिक के पूर्व पुलिस आयुक्त दीपक पांडे द्वारा जारी आदेश की अब आवश्यकता नहीं है और इसे रद्द कर दिया गया है।

बता दें कि नासिक के पूर्व पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने 18 अप्रैल को एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी। इस आदेश का उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना है।

आपको एक खास बात बता दें कि इस लाउडस्पीकर के विवाद के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है जिसके कारण लोगों की नजर में छोटा मुद्दा लगने वाला लाउडस्पीकर विवाद इतना गहराता जा रहा है। दरअसल, आपको बता दें कि शायद कुछ लोगों को ही याद होगा कि आज से करीब 17 साल पहले लाउडस्पीकर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तब इसकी वजह एक खौफनाक घटना थी। एक बच्ची के साथ रेप किया गया था और लाउडस्पीकर की तेज आवाज के कारण उसकी चीखें दब गईं।
 
फिलहाल महाराष्ट्र में जारी लाउडस्पीकर विवाद पर उद्धव सरकार ने गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने साफ कहा है कि राज्य सरकार के लिए लाउडस्पीकर (Loudspeaker Maharashtra) लगाने या हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने इस मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि लाउडस्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर केंद्र सरकार को कानून लाना चाहिए, जो सभी राज्यों में लागू हो। 

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