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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे से नहीं हटाएंगे 48 हजार झुग्गियां

कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी अदालत झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं देगी.

Abhishek Lohia
  • Sep 14 2020 2:48PM

दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे रहने वाले 48 हजार झुग्गी वालों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया है कि फिलहाल वह दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे बसी 48 हजार झुग्गियों (Slum Areas) को नहीं हटाएगी. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा रेलवे, केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर बात करेंगे और चार हफ्ते में हल निकालेंगे.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में तीन महीने के अंदर लगभग 48,000 झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया था. जिसके बाद रेलवे ने दिल्ली इलाके में झुग्गियों पर नोटिस भी चिपकाया दिया था. बता दें कि यह नोटिस झुग्गियां खाली करने के लिए चिपकाया गया था. नोटिस के मुताबिक 14 सितंबर तक झुग्गियां खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था.

बता दें कि हाल ही में अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली-एनसीआर में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास बनी झुग्गियां हटाई जाएं. कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी अदालत झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं देगी. इस पूरे मामले पर अब केंद्र सरकार ने कहा है कि वह रेलवे और दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इस मामले का हल ढूंढेंगे. केंद्र सरकार ने इसके लिए एक महीने का समय निर्धारित किया है.

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