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दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास , 60 हजार का अर्थदण्ड

एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला , पीड़िता को मिलेगा अर्थदण्ड का आधी धनराशि

Indresh Chauhan Twitter @IndreshSTV
  • Apr 6 2022 9:14AM

संत कबीर नगर । नशीली दवा खिला करके दुष्कर्म करने के एक आरोपी को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वशिष्ठ की कोर्ट ने दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाया । कोर्ट ने आरोपी अरविन्द कुमार मौर्य पर 60 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है । अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । इसके साथ ही कोर्ट ने अर्थदण्ड का आधा धनराशि पीड़िता को भुगतान करने का फैसला दिया है । मामला कोतवाली खलीलाबाद शहर क्षेत्र के एक मोहल्ले का है । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हेमंत कुमार मिश्र ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता ने अभियोग पंजीकृत कराया है । उसका आरोप है कि वह दो बच्चों के साथ खलीलाबाद शहर में रहती है । उसके पति सेना में तैनात हैं और जम्मू में रहते हैं । अरविन्द कुमार मौर्य पुत्र रामचन्द्र मौर्य खलीलाबाद शहर के कैलाश नगर एग्रो मोहल्ले में रहता है । घर पर कभी कभार आना जाना लगा था । लगभग दो माह पूर्व उसकी तबियत खराब हो गई तो अरविन्द से दवा ले आने के लिए कह दिया । दवा के साथ नशीली गोली भी खिला दिया ।

जिससे उसे नींद आ गई । उसी समय अरविन्द ने उसके साथ दुष्कर्म किया और मोबाइल से आडियो वीडियो बना लिया । उक्त वीडियो दिखाकर बार - बार दुष्कर्म करता रहा । मना करने पर बच्चों को मार डालने की धमकी देता । डर वश किसी से कह नहीं पा रही थी । कुछ दिन बाद पति को फोन किया । छुट्टी लेकर घर आने पर दिनांक 22 अप्रैल 2015 को पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया । एसपी के आदेश पर धारा 376 , 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ । पुलिस ने विवेचना के उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हेमंत कुमार मिश्र ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल पांच गवाह प्रस्तुत किए गए । सभी साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया । अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वशिष्ठ की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी को दोषसिद्ध करार दिया और आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास का सजा सुनाया ।

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