इनपुट-ज्ञानेश लोहानी, लखनऊ
अखिलेश यादव सरकार में राज्यमंत्री रहे हाजी इकराम कुरैशी को मुरादाबाद कोर्ट ने बिजली चोरी के एक मामले में 7 साल कैद की सजा सुनाई है। देर शाम तक हाजी इकराम कस्टडी में थे। अब उन्हें जेल भेजा रहा है।
इकराम के खिलाफ ये एफआईआर बिजली विभाग के तत्कालीन अधिशासी अभियंता राधेश्याम यादव ने गलशहीद थाने पर दर्ज कराई थी। इकराम को बिजली विभाग की फर्जी रसीद तैयार करके विभाग को 6.88 लाख रुपये की क्षति पहुंचाने के मामले में दोषी पाया गया है। हाजी इकराम कुरैशी मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। अखिलेश सरकार में दर्जा मंत्री रहने के बाद 2017 के चुनाव में वो मुरादाबाद देहात सीट से एमएलए भी चुने गए थे। हालांक 2022 में टिकट कटने पर हाजी इकराम ने सपा का दामन छोड़ दिया था और वे कांग्रेस से चुनाव लड़े थे।
पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी को एसीजेएम - 4 स्मिता गोस्वामी की कोर्ट ने बुधवार को सजा सुनाई। इकराम को अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजा और जुर्माने से दंडित किया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और पूर्व में इन मामलों में जेल में काटी गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।