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योगी के ही अंदाज मे आये शिवराज, नए कानून के तहत मध्यप्रदेश में दबोचा गया पहला लव जिहादी

मध्य प्रदेश: लव जिहाद मामले में पहली गिरफ्तारी , सन्नी बना था डीजे वाला सुहैल, जानिए पूरा मामला

Shiv Kumar
  • Jan 19 2021 6:50PM
उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए 'मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020' को मंजूरी दे दी गई थी। अब इसी कानून के तहत पहली गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के बड़वानी से की गई है, जहां अपराधी ने नाम और धर्म दोनों छिपाकर युवती से बात करना शुरू किया था।    

दरअसल लव ज़िहाद को यह मामला मध्य प्रदेश के बड़वानी का है जहां लव जिहाद कानून के तहत पहली गिरफ्तारी हुई है, यहां एक 22 वर्षीय युवती ने 25 साल के एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। आरोपी का नाम सुहैल मंसूरी है लेकिन उसने युवती से अपना नाम सन्नी बनाया था। पीड़िता ने बताया कि सुहैल से उसकी मुलाकात करीब 4 साल पहले बड़वानी जिले के पलसूद में हुई थी।

बता दें कि सुहैल उर्फ सन्नी पलसूद में ड्राइवर के रूप में काम करता था साथ ही पार्टियों और कार्यक्रमों में डीजे भी बजाता था। युवती से सुहैल की मुलाकात भी एक पार्टी के दौरान ही हुई थी। उस समय उसने खुद का परिचय सन्नी के रूप में दिया था और कहा कि हम भी तुम्हारे ही समुदाय से हैं। इसके बाद दोनों एक-दूसरे से बातचीत करने लगे। 

मामला प्रकाश में आने के बाद युवती ने सुहैल के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) 294, 323 (हमला), 506 (आपराधिक धमकी) और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी कथित 'लव जिहाद' के खिलाफ 29 दिसंबर को 'मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020' को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद अब लव जिहादियों की खबर अच्छे से ली जा रही है।

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