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जबलपुर नगर निगम वार्ड आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया का नहीं किया जा रहा है पालन, रोटेशन प्रकिया को चुनौती देने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर कि गई जनहित याचिका,

पिछले तीन चुनाव से 24 वार्डों में लागू नहीं की गई है रोटेशन की प्रक्रिया ,वार्डों के आरक्षण में रोटेशन का पालन करने के लिए कलेक्टर को दो बार दिया गया अभ्यावेदन, लेकिन अभ्यावेदन का नहीं किया गया निराकरण।

जीतेन्द्र चिमनानी
  • Jan 7 2021 8:18PM
जबलपुर के नेपियर टाउन निवासी घनश्याम दास गुप्ता ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका के जरिये जबलपुर नगर निगम में वार्ड आरक्षण में रोटेशन प्रक्रिया की अनदेखी किए जाने के रवैये को चुनौती दी गई है।याचिका में कहा गया कि वार्डों के आरक्षण में रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। पिछले तीन चुनाव से 24 वार्डों में रोटेशन की प्रक्रिया लागू नहीं की गई है। वार्डों के आरक्षण में रोटेशन का पालन करने के लिए कलेक्टर को दो बार अभ्यावेदन दिया गया, लेकिन अभ्यावेदन का निराकरण नहीं किया गया।
 
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि नगर निगम की वार्ड आरक्षण प्रक्रिया को जितना पारदर्शी होना चाहिए, उतनी नहीं है। इस वजह से समय-समय पर विरोध के स्वर उठते रहते हैं। यह स्थिति चिंताजनक है। कायदे से इस दिशा में गंभीरता से कार्य होना चाहिए। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की युगलपीठ ने राज्य शासन, राज्य निर्वाचन आयोग, जबलपुर के संभागायुक्त, कलेक्टर और नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। याचिका की अगली सुनवाई 18 जनवरी को निर्धारित की गई है।
 
वहीं अधिवक्ता अक्षय झा, आशीष विश्वकर्मा और स्नेहल बर्मन ने कोर्ट से अनुरोध किया कि अनावेदकों को निर्देश दिया जाए कि नियमों के अनुसार वार्डों के आरक्षण में रोटेशन की प्रक्रिया का पालन किया जाए। हाई कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

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