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मानसिक दिव्यांग बच्चे का राहगीर अली ने कर दिया गलत तरीके से खतना!...मासूम के नाजुक अंगों से की छेड़छाड़

राहगीर अली ने दिखाई अमानवता

Yogesh Mishra
  • May 28 2022 12:50AM



कुछ महीने पहले ही छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक बच्चे का गलत तरीके से खतना करने का मामला सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद मामले में एफआईआर हुई और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब छत्तीसगढ़ के ही दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र से बच्चे का गलत तरीके से खतना करने वाले राहगीर अली नामक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।


विहिप बजरंग दल के रतन यादव ने इस संबंध में कहा कि अबोध बालक का आरोपी के द्वारा खतना किया गया है। यह मामला पूर्णता मानव अधिकार उल्लंघन का है, पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्त कार्यवाही नहीं किए जाने की स्थिति में विहिप बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। जिसके बाद जामुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत में नाबालिग बालक के प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपी को जामुल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।



पुलिस ने बताया कि घटना 22 मई की है। घटना की जानकारी तब हुई जब आज सुबह पीड़ित की मां उसे नहला रही थी। किशोर के प्राइवेट पार्ट में सूजन देखकर मां ने पूछताछ की। इसके बाद किशोर ने उसके साथ हुई अश्लील हरकत करने की जानकारी दी। परिजन ने थाने में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 294- IPC, 323- IPC, 377-IPC, 506-IPC, 4 CHL समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी याबूक मेनन ने कहा कि आरोपी हिरासत में है। आरोपी और पीड़ित का पड़ोसी है। पीड़ित की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल जांच कराया है। रिपोर्ट आने के बाद आरोपी के विरुद्ध धाराएं बढ़ाई जाएंगी। आरोपी को शनिवार को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी।



राहगीर गिरफ्तार
आरोप है कि युवक राहगीर अली के द्वारा नाबालिक हिंदू बच्चे का खतना जबरदस्ती करना और गलत तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट को छेड़ छाड़ किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा और कार्यवाही की जा रही है। वहीं वर्तमान में वह नाबालिक हॉस्पिटल में भर्ती है और उसका डाक्टरी मुलाहिजा भी वही हो रहा है।


जानें धारा 377 को
भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अनुसार, जो भी कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीवजन्तु के साथ प्रकॄति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छा पूर्वक संभोग करेगा, तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
 

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