कानपुर। कानपुर के समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी की हाईकोर्ट ने भी गुरुवार को जमानत याचिका खारिज कर दी है। दो मुकदमों में जमानत के लिए उनके वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। महिला का घर फूंकने के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जबकि दूसरे मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है।
सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान के खिलाफ 7 नवंबर को जाजमऊ थाने की पुलिस ने पड़ोसी महिला के प्लॉट पर कब्जे की नीयत से घर फूंकने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इसी मामले में इरफान की फरारी के दौरान दूसरी एफआईआर ग्वालटोली थाने की पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड से दिल्ली से मुंबई की हवाई यात्रा करने पर दर्ज की थी। जांच के बाद पुलिस ने दोनों मामलों में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। सेशन कोर्ट ने दोनों मामलों में सुनवाई के बाद इरफान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
इरफान की जमानत याचिका खारिज
इरफान के वकील गौरव दीक्षित ने बताया कि दोनों ही मामलों में जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट में याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान महिला का घर फूंकने के मामले में इरफान की जमानत याचिका खारिज कर दी। जबकि फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा इरफान का परिवार
सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट से इरफान की जमानत याचिका खारिज होने के बाद परिजन अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इरफान का परिवार दावा कर रहा था कि उनके पति बेगुनाह हैं। साक्ष्यों के आधार पर उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन, पुलिस की दलीलें भारी पड़ीं और हाईकोर्ट से भी इरफान को राहत नहीं मिल सकी।