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कामगारों एवं शिल्पकारों को दुर्घटना मृत्यु के श्रेणी में शामिल।

बिहार सरकर द्वारा कोविड-19 की वजह से मृत असंगठित क्षेत्र के कामगारों एवं शिल्पकारों को दुर्घटना मृत्यु के श्रेणी में शामिल किया गया ।

सुबोध कुमार
  • May 30 2021 4:54PM
बिहार सरकर द्वारा कोविड-19 की वजह से मृत असंगठित क्षेत्र के कामगारों एवं शिल्पकारों को दुर्घटना मृत्यु के श्रेणी में शामिल किया गया है। अपर मुख्य सचिव श्रम संसाधन विभाग, बिहार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी सिर्षत कपिल अशोक ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि सभी अपने क्षेत्रान्तर्गत कोविड-19 की वजह से 18 से 65 वर्ष आयु वर्ग के किसी असंगठित कामगार या शिल्पकार की मृत्यु हुई है, तो यथाशीघ्र उनके आश्रित से विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त कर सभी वांछित दस्तावेजों के साथ जाँच करे । साथ ही अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।उपर्युक्त विषय के आलोक में जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि जिले में कोविड-19 संक्रमण की वजह से अब तक कुल 288 (वर्ष 2020 में 34 तथा 2021 में 254) व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। विदित हो कि बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना-2011 के अंतर्गत 18 से 65 वर्ष की आयु के असंगठित कामगारों एवं शिल्पकारों की दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित को रू0 1,00,000/- (एक लाख रू०) मात्र की अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान है।

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