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उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका... SC ने शिवसेना सिंबल मामले पर लगाई रोक, जानिए पूरा मामला

जानकारी के लिए बता दें सुप्रीम कोर्ट के पीठ डिप्टी स्पीकर के अधिकार और विधायकों पर कार्यवाही के मसले पर आगे सुनवाई की जाएगी। उद्धव ठाकरे की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलीलें रखीं.

Aarti Dixit
  • Sep 27 2022 6:24PM

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद ठाकरे उस जख्म से उभरे नहीं थे कि, आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से उद्धव ठाकरे को निराशा हाथ लगी है। आपको बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में आज शिवेसना मामले पर सुनवाई की गई है। जिसके बाद SC ने चुनाव आयोग को आदेश देते हुए कहा कि, आयोग शिवसेना सिंबल मामले पर आगे की कार्रवाई शुरू करें।

वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना सिंबल मामले में चुनाव आयोग की कार्यवाही पर लगी रोक को हटाया है। जिसके बाद एकनाथ शिंदे गुट ने राहत की सांस ली है।

जानकारी के लिए बता दें सुप्रीम कोर्ट के पीठ डिप्टी स्पीकर के अधिकार और विधायकों पर कार्यवाही के मसले पर आगे सुनवाई की जाएगी। उद्धव ठाकरे की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलीलें रखीं.

उद्धव ठाकरे के वकिल कपिल सिब्बल ने कहा कि, अपनी इच्छा से सदस्यता छोड़ने वाले कार्य सदन के पटल पर नहीं होते है।  आगे उन्होंने कहा कि, स्पीकर को सदन की नहीं बल्कि पार्टी की सदस्यता छोड़ने पर विचार करना चाहिए।

कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा है कि, चुनाव आयोग को ऐसे मामले हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होता है। सिब्बल ने कहा कि जो विधायक अलग हुए वो शिवसेना के थे और जब अलग हुए है तो अन्य पार्टी के साथ सरकार बना सकते है लेकिन शिवसेना पर आधिपत्य के आधार पर सरकार बनाने का कोई अधिकार नहीं है।

दरअसल, 20 जून शिवसेना के विधायकों की बैठक हुई थी, जिसमें शिवसेना का एक विधायक एक सीट हार गया, जिसके बाद उनमें से कुछ विधायक गुजरात और गुवाहाटी चले गए। जिसके चलते विधायक मौजूद नहीं हो सके। जिस वजह से उन विधायकों को विधानसभा में पद से हटा दिया गया। जिसके बाद जानकारी मिलती है कि वह बीजेपी में शामिल हो गए है।

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