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वाराणसी: ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची कमीशन की टीम… कोर्ट के आदेश के बाद भी मुस्लिम पक्ष का विरोध

जानकारी के अनुसार ज्ञानवापी सर्वे के लिए के लिए 10 वकीलों की टीम निकली है. वहीं बताया जा रहा है कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई भी थोड़ी देर में शुरु होगी.

Geeta
  • May 6 2022 3:38PM

ज्ञानवापी के सर्वे के लिए कमीशन की टीम पहुंच गई है. बता दें कि आज शाम 6 बजे तक इसका सर्वे होगा. वहीं कल सुबह 11 बजे से फिर से इसका सर्वे शुरू होगाजानकारी के अनुसार ज्ञानवापी सर्वे के लिए के लिए 10 वकीलों की टीम पहुंची है. वहीं बताया जा रहा है कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई भी थोड़ी देर में शुरु होगी. वहीं टीम के बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी के पहुंचने से पहले ही वहां मुस्लिम पक्षों ने नारेबाजी शुरु कर दी है. यहां ये सवाल उठता है कि आखिर ये लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं कोर्ट के आदेश के बाद भी...

बता दें कि टीम के साथ याचिकाकर्ता महिलाएं भी साथ में मौजूद है. गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश पर आज पहली बार ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होने जा रहा है। इसके तहत श्रृंगार गौरी और विग्रहों का सर्वे किया जाएगा। वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।  

कोर्ट ने इसके लिए वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता अजय कुमार मिश्र कोर्ट कमिश्‍नर नियुक्‍त किया है। सर्वे के तहत देखा जाएगा कि श्रृंगार गौरी और दूसरे विग्रह और देवताओं की स्थिति क्‍या है। दूसरी ओर अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी जो कि ज्ञानवापी मस्जिद की संस्‍था है, इसके विरोध में है।

कमेटी का कहना है कि मस्जिद के अंदर कोई सर्वे नहीं किया जाना चाहिए। सर्वे को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। विरोध के ऐलान के मद्देनज़र सर्वे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। कोर्ट के आदेश पर आज शाम को सर्वे कराने की पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है।

दिल्ली की राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने 18 अगस्त 2021 को संयुक्त रूप से सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में याचिका दायर कर मांग की थी कि काशी विश्वनाथ धाम-ज्ञानवापी परिसर स्थित शृंगार गौरी और विग्रहों को 1991 की पूर्व स्थिति की तरह नियमित दर्शन-पूजन के लिए सौंपा जाए। आदि विश्वेश्वर परिवार के विग्रहों की यथास्थिति रखी जाए। सुनवाई के क्रम में आठ अप्रैल 2022 को अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया।

कोर्ट कमिश्नर ने 19 अप्रैल को सर्वे करने की तिथि से अदालत को अवगत कराया। इससे एक दिन पहले 18 अप्रैल को जिला प्रशासन ने शासकीय अधिवक्ता के जरिए याचिका दाखिल कर वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी पर रोक लगाने की मांग की। उधर, 19 अप्रैल को विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रोकने की गुहार लगायी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। 20 अप्रैल को निचली अदालत ने भी सुनवाई पूरी की। 26 अप्रैल को निचली अदालत ने ईद के बाद सर्वे की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। आदेश के तहत कोर्ट कमिश्नर आज यानी छह मई को सर्वे करेंगे। प्रकरण में अगली सुनवाई 10 मई को होनी है।

 

 

 

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