सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को सहयोग करे

Donation

69000 Shikshak bharti result 2020: 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, 146060 अभ्यर्थी पास

हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों के पक्ष में फैसला सुनाया. साथ ही 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया.

Abhishek Lohia
  • May 12 2020 6:29PM

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम मंगलवार दोपहर जारी हो गया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में 12.30 बजे परीक्षा समिति की बैठक के बाद अधिकारिक रूप से परिणामों की घोषणा की गई। पाठ्यक्रम के बाहर से पूछे गए हिन्दी साहित्य के तीन प्रश्नों पर प्रत्येक प्रश्न के लिए एक-एक (यानि कुल तीन-तीन) नंबर सभी अभ्यर्थियों को एक समान रूप से दिया गया है। 6 जनवरी 2019 को आयोजित परीक्षा के लिए पंजीकृत 431466 अभ्यर्थियों में से 409530 सम्मिलित हुए थे। इनमें से 146060 (35.66 प्रतिशत) सफल हैं। सामान्य वर्ग के 36614, ओबीसी 84868, एससी 24308 और एसटी के 270 अभ्यर्थी पास हैं।

जानकारी के मुताबिक उम्मीदवार अपना रिजल्ट बुधवार से चेक कर पाएंगे. यहां हम आपको संबंध‍ित वेबसाइट और रिजल्ट चेक करने का तरीका बता रहे हैं. सोमवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने इसकी जानकारी दी थी. बता दें कि रिजल्ट से पहले समिति की एक बैठक होगी जिसमें हिंदी साहित्य के तीन प्रश्नों पर निर्णय लिया जाएगा. इन प्रश्नों पर सभी को समान अंक दिए जाएं या इन्हें मूल्यांकन से बाहर कर दिया जाएगा.

उम्मीदवार यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट 13 मई से ऑफिशियल वेबसाइट atrexam.upsdc.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे.

UP 69,000 Assistant Teacher Result ऐसे करें चेक

स्टेप 1: सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट atrexam.upsdc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब मांगी गई जानकारी भर कर सब्मिट करें.

स्टेप 4: अब रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा, आप इसका प्रिंटआउट निकाल लें.

आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत मिली थी. हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों के पक्ष में फैसला सुनाया. साथ ही 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया.

इस आदेश के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्ती 65 फीसदी और अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 60 फीसदी अंक पाकर पास होंगे. इस तरह सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 150 में से 97 अंक हासिल करने होंगे, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 90 अंक जरूरी हैं. सहायक शिक्षक के 69000 पदों के लिए 5 दिसंबर 2018 को एक शासनादेश जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे. इस भर्ती के लिए कुल 4.3 लाख आवेदकों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 3.86 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी.

बता दें कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन ने 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है. इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने या उसे रद्द करने की मांग की गई है.

सहयोग करें

हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
Pay

ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प

Comments

ताजा समाचार