नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) की शिकायतों के बाद ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दो FIR दर्ज हुई हैं. ये आईटी एक्ट और POCSO एक्ट के तहत दिल्ली और रायपुर में दर्ज हुई हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जुबैर पर एक छोटी बच्ची को धमकाने और टॉर्चर करने का आरोप लगा है.
NCPCR की शिकायत मोहम्मद जुबैर के उस ट्वीट पर आधारित है, जो उन्होंने 6 अगस्त को शेयर किया था. इसमें जुबैर एक शख्स के 'अपमानजनक' मेसेज का जवाब दे रहे थे. ये शख्स @JSINGH2252 हैंडल से ट्वीट करता है.
स्क्रॉल के मुताबिक, ‘अपमानजनक’ ट्वीट का जवाब देते हुए जुबैर ने @JSINGH2252 की प्रोफाइल फोटो को पोस्ट किया. ऐसा करते हुए उन्होंने फोटो में मौजूद बच्ची को ब्लर कर दिया था.
जुबैर ने ट्वीट किया, "हेलो जगदीश सिंह... क्या आपकी क्यूट पोती सोशल मीडिया पर लोगों को गाली देने के आपके पार्ट-टाइम काम के बारे में जानती है? मैं आपको प्रोफाइल पिक्चर बदलने का सुझाव देता हूं."
जुबैर के अलावा FIR में दो और ट्विटर यूजर- de_real_mask और syedsarwar20 का भी नाम है. इन दोनों ने पोस्ट पर कमेंट किया था.
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, NCPCR ने इस पोस्ट का संज्ञान 8 अगस्त को लिया और ट्विटर इंडिया से इस पर संबंधित जानकारी देने को कहा था. उनके जवाब से असंतुष्ट होकर, हमने ट्विटर को समन किया और उसके प्रतिनिधि कमीशन के सामने 4 सितंबर को पेश हुए. हमने पुलिस अथॉरिटीज को भी लिखा और ट्विटर पर बच्ची को धमकाने और टॉर्चर करने को लेकर आरोपी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई. NCPCR चेयरपर्सन प्रियंक कानूनगो ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा
कानूनी उपकरणों का गलत इस्तेमाल: ऑल्ट न्यूज
दो FIR पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑल्टन्यूज के फाउंडर प्रतीक सिन्हा ने ट्विटर पर ये बयान पोस्ट किया:
“कानूनी उपकरणों का गलत इस्तेमाल कर ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर के उत्पीड़न की कोशिश हो रही है. ऑल्ट न्यूज मोहम्मद जुबैर के साथ खड़ा है. जुबैर फेक न्यूज नैरेटिव से लड़ने में आगे खड़े हुए हैं और उनका काम उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है, जो भ्रामक जानकारी से भारतीय लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं.”
FIR पर जुबैर ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, "ये बिलकुल ओछी शिकायत है. मैं इसका कानूनी रूप से जवाब दूंगा."