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नए आपराधिक कानूनों में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कारक होगी : अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कारक होगी।

Ankur Pratap
  • May 27 2024 4:47PM
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कारक होगी। उन्होंने कहा कि समन एसएमएस द्वारा भेजे जाएंगे, नब्बे फीसदी गवाह वीडियो कॉल के माध्यम से पेश होंगे और अदालतें प्राथमिकी दर्ज होने के 3 वर्ष के अंदर आदेश जारी करेंगी। उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 3 साल बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली विश्व की सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली होगी।

यह कानून एक जुलाई से लागू होंगे

नए कानूनों में देशद्रोह कानून को नए अवतार में लाया जा रहा है और इसके दोषी को उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। लोकसभा में पिछले 21 दिसंबर को 3 नए आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक को मंजूरी मिली थी। ये कानून मौजूदा कानूनों भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को इन कानूनों को मंजूरी दे दी थी। अब यह कानून एक जुलाई से लागू होंगे।

यह प्रणाली पूरी तरह से तकनीक पर आधारित है

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार नए आपराधिक कानून प्रणाली पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली लगभग पूरी तरह से तकनीक पर आधारित है। उदाहरण के लिए, सभी अदालती मामले ऑनलाइन हो जाएंगे और एफआईआर, कोर्ट डायरी और फैसले का डिजिटलीकरण किया जाएगा। पहले ही, अधिकारियों ने पिछले 5 वर्षों में देश भर में नौ करोड़ अपराधियों के फिंगरप्रिंट डाटा एकत्र किए हैं।

गवाह ऑनलाइन पेश होंगे 

अमित शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से हम बहुत बड़े सुधार लाएंगे। कानून लागू होने के बाद 90 फीसदी लोगों को अदालत नहीं जाना पड़ेगा। गवाह ऑनलाइन पेश होंगे। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले समन को किसी के घर पर भेजना होता था। अब समन एसएमएस द्वारा भेजे जाएंगे। ऐसे कई बदलाव नए कानूनों में शामिल किए गए हैं। 
 

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