सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के मामले में अपनी जांच जारी रखते हुए, गुरुवार शाम लगभग 8-12 CBI अधिकारियों की एक टीम मुंबई आने वाली है। दिल्ली से आने वाली इस टीम का स्वागत CBI की मुंबई यूनिट करेगी जिसके गुरुवार को शाम 7:30 बजे तक पहुंचने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद मुंबई आने वाली इस SIT टीम को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके एक हफ्ते के अंदर वापस जाने की उम्मीद है।
बुधवार को एक बयान जारी करते हुए, बीएमसी ने कहा कि अगर वे एक सप्ताह से कम समय के लिए मुंबई का दौरा करते हैं तो CBI अधिकारियों को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। हालांकि, नगर निगम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अगर वे 7 दिनों से अधिक समय तक शहर में रहते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन से गुजरना होगा।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद, जांच एजेंसी ने भी एक बयान जारी किया था। CBI के बयान में कहा गया, "श्री सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित जांच जारी है। CBI की टीम आगे की जांच के लिए मुंबई का दौरा करेगी। आगे की डिटेल्स फ़िलहाल साझा नहीं की जा सकती।"
CBI ने दर्ज की FIR
पिछले सप्ताह बिहार सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद स्वतंत्र जांच एजेंसी ने एक FIR दर्ज की थी। CBI द्वारा दर्ज की गई FIR में बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती सहित कुल 6 लोगों का नाम है। आईपीसी की धारा 341, 342, 380, 406, 420, 306, 506 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव को मामले में जांच अधिकारी (आईओ) नामित किया गया है।
FIR में बाकि जिन लोगों के नाम हैं वो सभी रिया चक्रवर्ती के परिवार के सदस्य हैं। इनमें उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनकी मां संध्या चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती शामिल हैं। इनके अलावा सुशांत के होम स्टाफ मैनेजर सैमुअल मिरांडा और बिज़नेस मैनेजर श्रुति मोदी का नाम भी FIR में रखा गया है।
SC ने दी CBI जांच को मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया और मामला CBI को सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को CBI की जांच में सहयोग देने का भी निर्देश दिया है।
जस्टिस हृषिकेश रॉय की एकल पीठ ने CBI को जांच स्थानांतरित करने के बिहार सरकार के आदेश को बरकरार रखा। इसके अलावा, जस्टिस रॉय ने कहा कि सुशांत के पिता की शिकायत पर बिहार पुलिस के पास FIR दर्ज करने का अधिकार क्षेत्र है। फैसले में, पीठ ने CBI को निर्देश दिया है कि वह अभिनेता की मौत और आसपास की परिस्थितियों पर दर्ज किसी अन्य मामले की भी जांच करे।