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गाजियाबाद में 30 सितंबर तक धारा 144 लागू, नियम तोड़ने पर होगी सख्‍त कार्रवाई

गाजियाबाद में 30 सितंबर 2020 तक धारा-144 (Section -144) की अवधि बढ़ा दी गई है. त्योहारों, विभिन्न परीक्षाओं एवं कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने ये कदम उठाया है.

Abhishek Lohia
  • Sep 20 2020 10:49PM
गाजियाबाद में 30 सितंबर 2020 तक धारा-144 (Section -144) की अवधि बढ़ा दी गई है. त्योहारों, विभिन्न परीक्षाओं एवं कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने ये कदम उठाया है. आगामी 30 सितंबर तक गाजियाबाद में धारा 144 का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी. गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने यह नया आदेश जारी किया है. नए आदेश में कहा गया है कि सैलून, मॉल, स्पॉ, जिम, खेल कांप्लेक्स, स्वीमिंग पूल जिला प्रशासन के गाइडलाइंस के मुताबिक खुलेंगे. चार पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्ति और दो पहिया वाहन पर दो व्यक्ति ही बैठ सकते हैं. वहीं, जिले के स्कूल और कॉलेज अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे. जिले के अंदर सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा. पकड़े जाने पर फाइन भी वसूला जाएगा. सार्वजनिक जगहों पर बिना फेस कवर और मास्क के जाना दंडनीय अपराध होगा.

30 सितंबर तक धारा- 144 लागू
गाजियाबाद के जिलाधिकारी के मुताबिक, जिले में आगामी 30 सितंबर की मध्य रात्रि तक धारा 144 लागू रहेगी. इस दौरान अगर किसी ने आदेश का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. धारा 144 लगने के बाद जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी और गैरसरकारी शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ कोंचिग भी बंद रहेंगे. इसके साथ धारा 144 के तहत जिले में सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल संबंधी आयोजनों पर जिला प्रशासन की नजर रहेगी. किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी, रैली और जुलूस के लिए भी प्रसासन की अनुमति लेनी पड़ेगी. सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की सभा नहीं की जाएगी.

स्कूल-कॉलेज इस दौरान रहेंगे बंद
जिला प्रशासन ने इसके साथ ही शॉपिग मॉल्स, होटल और रेस्टोरेंट में बिना मास्क जाने की इजाजत नहीं दी है. इस दौरान सभी प्रकार के दुकानदारों को भी फेस कवर और फेस मास्क के साथ दस्तानों का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति के विवाह समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे. अगर आयोजित किए भी जाएंगे तो जिला प्रशासन की इजाजत लेनी होगी. इन आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्तियों की शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.

बिना मास्क पहनने पर होगा जुर्माना
गाजियाबाद में 31 सितंबर तक यदि किसी भी दुकान पर कोई व्यक्ति बिना फेस मास्क के जाता है तो उसे सामान नहीं बेचा जाएगा. मिठाई की दुकान पर ग्राहकों को बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी. सैलून और ब्यूटी पार्लर पर स्टॉफ बिना फेस-शील्ड और दस्तानों के काम नहीं करेगा. दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता से अधिक और बिना हेलमेट और बिना मास्क लगाए चलाने की अनुमति नहीं होगी. टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा और कैब चालक निर्धारित से अधिक क्षमता में सवारी नहीं बैठा सकेंगे.

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