उत्तराखंड आने के लिए ये नियम जरूरी
कोरोना नेगेटिव का 72 घंटे के अंदर का सर्टिफिकेट लेकर आएंगे तो उनको घर पर ही 14 दिन का कोरन्टीनकिया जाएगा
उत्तराखंड में अब अनलॉक 3 शुरू हो गया है। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि ये राज्य सरकार का निर्णय है। उसी क्रम में जो लोग दूसरे राज्यो से आएंगे उनको दो भागों में विभाजित किया गया है । जिसमे एक हाई लौ डिस्ट्रिक है । जहा कोविड के केश ज्यादा आ रहे है । दूसरा अन्य डिस्ट्रिक है जो हाई लो डिस्ट्रिक के लोग है जब वो यहा आएंगे तो उन्हे यहां कोरन्टीन किया जाएगा या अपना कोरोना नेगेटिव का 72 घंटे के अंदर का सर्टिफिकेट लेकर आएंगे तो उनको घर पर ही 14 दिन का कोरन्टीन किया जाएगा साथ ही जितने भी लोग यहां आएंगे प्रत्येक दिन पूरे राज्य में 2000 लोगों को आने की अनुमति दी गई है वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर आ सकते हैं इसके अतिरिक्त कोई निगेटिव रिपोर्ट लेकर आता है वह भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहा पर आ सकते हैं वह यदि कोई ऑफिशियल काम से यहां आ रहा है जिस ऑफिस के काम से आ रहा है उसके इनविटेशन पर यहां आ सकता है वह भी 2000 से अतिरिक्त के साथ ही यदि किसी के यहां डेथ हो जाती है या फिर बड़ी मेडिकल इमरजेंसी होती है उसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय से 50 पास जारी हो सकते हैं जिसके लिए हमने मेल आईडी भी उपलब्ध करा रखी है
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