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Unlock 5: धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों समेत 10 पॉइंट में पढ़ें कि क्या-क्या खुला

केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक-5 की गाइडलाइंस जारी करते हुए सिनेमा हॉल और एंटरटेनमेंट पार्क को 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी है.

Abhishek Lohia
  • Sep 30 2020 10:36PM

केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक-5 की गाइडलाइंस जारी करते हुए सिनेमा हॉल और एंटरटेनमेंट पार्क को 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी है. अनलॉक 5 की गाइडलाइंस 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लागू की जाएगी. पढ़ें अनलॉक 5 के टॉप-10 पॉइंट्स:

  • सिनेमा/ थिएटर/ मल्टीप्लेक्स को 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ खोलने की इजाजत होगी, जिसके लिए SOP सूचना और प्रसारण मंत्रालय जारी करेगा.
  • खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए 15 अक्टूबर से स्विमिंग पूल का इस्तेमाल किया जा सकता है.
  • स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने का फैसला राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को लेना है. ये फैसला स्कूलों और कोचिंग संस्थानों से सलाह लेने के बाद लिया जाएगा.
  • उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय कॉलेज और उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलने की इजाजत दे सकते हैं, स्थिति का विश्लेषण करने और गृह मंत्रालय से सलाह लेने के बाद.
  • छात्र अपने माता-पिता की लिखित इजाजत के बाद ही स्कूल और कॉलेज जा सकते हैं. उपस्थिति को लेकर बच्चों पर दवाब नहीं बनाया जा सकता.
  • 15 अक्टूबर से एंटरटेनमेंट पार्क फिर से खुलेंगे.
  • बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी को 15 अक्टूबर से इजाजत होगी.
  • सोशल/ अकादमिक/ खेल/ मनोरंजन/सांस्कृतिक/ धार्मिक/ राजनीतिक कार्यक्रमों को इजाजत मिलने के बाद और कंटेनमेंट जोन के बाहर इजाजत होगी. अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार इस तरह के कार्यक्रमों को 15 अक्टूबर से इजाजत दे सकते हैं.
  • मुंबई में लाखों लोगों तक समय पर भोजन पहुंचाने वाले, विश्व प्रसिद्ध डब्बावाले, अब QR कोड लेकर मुंबई लोकल ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं.
  • कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन के नियम सख्ती से लागू रहेंगे.

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