Loan Moratorium के बाद आई लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम पर RBI का ये बड़ा ऐलान
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि जो भी लोन 1 मार्च 2020 तक बिना किसी डिफॉल्ट के बने हुए है, वह अगस्त में जारी होने वाली कोरोना महामारी से जुड़ी स्कीम ढांचे के तहत रिस्ट्रक्चरिंग के पात्र माने जाएंगे.
देशभर में फैले कोरोना वायरस के बीच RBI (Reserve Bank of India) ने लोन रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर बड़ा ऐलान किया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि जो भी लोन 1 मार्च 2020 तक बिना किसी डिफॉल्ट के बने हुए है, वह अगस्त में जारी होने वाली कोरोना महामारी से जुड़ी स्कीम ढांचे के तहत रिस्ट्रक्चरिंग के पात्र माने जाएंगे. इससे पहले देश के सरकारी बैंक SBI की ओर से एक बयान जारी किया गया था, जिसमें बताया कि 1 मार्च 2020 को बैंक की बुक्स में मौजूद अकाउंट को ही लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा मिलेगी.
RBI ने बयान में कहा कि देशभर में फैले कोरोना वायरस के बीच सरकार ने 1 मार्च 2020 तक 30 दिनों से अधिक के लिए लोन अकाउंट था, लेकिन बाद में इसको नियमित रूप से लागू कर दिया गया था. क्योंकि Loan Restructuring केवल उन योग्य लोगों के लिए लागू है जिन्हें 1 मार्च, 2020 तक मानक के रूप में बांटा गया था हालांकि, ऐसे अकाउंट्स को 7 जून, 2019 को विवेकपूर्ण ढांचे के तहत हल किया जा सकता है.
बता दें हाल ही में उधारकर्ताओं पर कोविड-19 महामारी के असर को कम करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने हाल ही में लोन रिस्ट्रक्चरिंग (Loan Restructuring) का ऐलान किया था. इसके अलावा कई अन्य बैंक भी RBI के दिशानिर्देशानुसार अपना-अपना लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्लान ला सकते हैं.
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