दिल्ली: पेयजल की बर्बादी पर पहली बार में 2,000 रुपये का लगेगा जुर्माना
अगर पहली बार जुर्माना भरने के बाद भी आपकी आदतें नहीं सुधरती तो बार-बार यही गलती दोहराने पर आपके ऊपर प्रतिदिन 500 रुपये की दर से जुर्माना लगाया जा सकता है.
देश की राजधानी में निर्धारित सीमा तक मुफ्त पेय जल उपलब्ध कराने का अब लोग दुरूपयोग करने लगे हैं. अगर गलती से भी आपके पानी की टंकी से पानी बहता रहता है तो आपको अब सावधान हो जाने की जरूरत है. राजधानी में अब पीने के पानी की बर्बादी करने पर पहली बार में 2000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
अगर पहली बार जुर्माना भरने के बाद भी आपकी आदतें नहीं सुधरती तो बार-बार यही गलती दोहराने पर आपके ऊपर प्रतिदिन 500 रुपये की दर से जुर्माना लगाया जा सकता है.
दिल्ली जल बोर्ड, राजस्व विभाग और सतर्कता विभाग के अधिकारी पेयजल की आपूर्ति के समय आवासीय कॉलोनी में औचक निरीक्षण कर कार्रवाई करने वाले हैं. खास बात यह है कि आपके पानी की टंकी से पानी बहने की पड़ोसी की शिकायत पर भी मामले में कार्रवाई हो सकती है. जल बोर्ड के केंद्रीय कॉल सेंटर नंबर 1916 पर पेयजल की बर्बादी की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की मानें तो शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी.
दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक कई बार लोग पानी की टंकी भरने के बाद भी मोटर बंद करना भूल जाते हैं, इस वजह से पानी बर्बाद होता रहता है. दिल्ली में बहुत से लोग पीने के पानी से बागवानी और अपने वाहन की धुलाई के साथ-साथ गलियों की भी साफ सफाई करते हैं. इस वजह से पीने के पानी की बर्बादी होती है. इसे देखते हुए अब कॉलोनियों में जल बोर्ड के विभिन्न विभाग के अधिकारी पेयजल की सप्लाई के दौरान औचक निरीक्षण करेंगे.
ऐसे में यदि कोई व्यक्ति पीने के पानी की बर्बादी करता हुआ पाया जाता है तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा. हर सप्ताह जल बोर्ड के अधिकारियों को जुर्माने की रिपोर्ट को जल बोर्ड मुख्यालय में जमा कराना भी होगा. देश की राजधानी में पेयजल की मांग 1200 मिलियन गैलन प्रतिदिन है. फिलहाल दिल्ली जल बोर्ड की ओर से 935 एमजीडी पेयजल की आपूर्ति की जा रही है.
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