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UP: शादी समारोह के लिए अनुमति की जरूरत नहीं, पुलिस की ज्यादती पर होगी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि शादी समारोहों के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि सिर्फ सूचना देकर कोविड प्रोटोकॉल के तहत शादी समारोह कराए जा सकेंगे.

Abhishek Lohia
  • Nov 26 2020 1:23PM
कोरोना वायरस के केस फिर से बढ़ने की वजह से कई तरह की बंदिशें लगाई जा रही हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि शादी समारोहों के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि सिर्फ सूचना देकर कोविड प्रोटोकॉल के तहत शादी समारोह कराए जा सकेंगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से साफ किया कि शादी समारोह के लिए पुलिस या प्रशासन से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है. हालांकि उन्होंने साफ किया कि इस संबंध में कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई होगी. यहां तक अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी.

योगी सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि केवल सूचना देकर कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए शादी समारोह कर सकते हैं. शादी समारोह के लिए निर्धारित लोगों की संख्या में बैंड बाजा या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं होंगे. मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस महकमे को भी सख्त निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने कहा कि गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा. लोगों को जागरूक करें. गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें.

उन्होंने यह भी कहा कि शादी समारोह में बैंड बजाने और डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी.

इससे पहले पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शादी और अन्य सामाजिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या फिर से 100 करने का फैसला किया है. यूपी की योगी सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की जिसके मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकेंगे. 
 
नई गाइडलाइंस के मुताबक अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे. इस नए नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा. शादी में बुजुर्ग और बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा.

कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी. राहत की बात यह है कि अगर घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी.

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