कोरोना महामारी का प्रकोप फिर से बढ़ता दिख रहा है और लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में सख्ती बरती जा रही है तो कई जिलों (गुजरात और मध्य प्रदेश) में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के ऐलान के बाद अब राजस्थान के कई शहरों में भी नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है.
राजस्थान में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में मुख्यमंत्री आवास पर आज शनिवार को मंत्रीपरिषद की बैठक बुलाई गई जिसमें प्रदेश के कोरोना से ज्यादा प्रभावित जिलों में फिर से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया. राजस्थान के 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है.
राजस्थान के 5 जिलों में रात 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का फैसला लिया गया है. राजधानी जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, भीलवाड़ा जिलों में कर्फ्यू रहेगा.
मंत्रीपरिषद की बैठक में शादी समारोह में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं दी है. साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजों को फ्री कोविड-19 बनाने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा ऐसे ऑफिस जहां पर 100 से अधिक कर्मचारी हैं वहां 80 फीसदी स्टाफ अनिवार्य किया गया है. सरकार ने मास्क लगाने को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही राजस्थान सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है.
CM गहलोत ने अचानक बुलाई बैठक
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज शाम अचानक रात 8:30 बजे मंत्रीपरिषद की अहम बैठक बुलाई. बैठक में जो मंत्री जयपुर में थे वे सीएम आवास पर मंत्रीपरिषद की बैठक में शामिल हुए और जो बाहर थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ें.
राजस्थान में आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों का रिकॉर्ड टूट गया. 1 दिन में कोरोना वायरस के 3,007 नए मामले सामने आए. अकेले जयपुर में 552 कोरोना वायरस के संक्रमित केस सामने आए और यह अब तक जयपुर का सबसे बड़ा आंकड़ा है.
इससे पहले कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए जयपुर पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी है और किसी भी जगह पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क नहीं दिखेगा. दुकान और बाजारों के लिए भी नियम कठोर कर दिए गए हैं जहां पर बिना सेनिटाइजर और मास्क के प्रयोग के बिना प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है. साथ ही दो व्यक्तियों के बीच 6 गज की दूरी अनिवार्य कर दी गई है.