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ईसाई संगठन के अध्यक्ष पर नाबालिगों के अवैध धर्मांतरण का आरोप, ‘प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया’ का मिला अवॉर्ड, FIR के बाद से फरार

मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के कई मामले सामने आए है. इन धर्मांतरण के मामलों का आरोप ईसाई संगठन पर है. वहीं ईसाई संगठन के अध्यक्ष डॉ. विवर्त लाल को दैनिक भास्कर ने प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.

Gunjan Kapoor
  • Dec 8 2022 6:13PM

मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के कई मामले सामने आए है. इन धर्मांतरण के मामलों का आरोप ईसाई संगठन पर है. वहीं ईसाई संगठन के अध्यक्ष डॉ. विवर्त लाल को दैनिक भास्कर ने प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.

बता दें कि प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया अवॉर्ड नामक यह आयोजन दैनिक भास्कर ने 1 दिसंबर 2022 को दिल्ली में किया था. मिड इंडिया क्रिश्चियन सोसायटी के अध्यक्ष डॉ विवर्त लाल को सामाजिक कार्यों के लिए यह सम्मान दिया गया है.

वहीं 1 दिसंबर को होने वाला प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया अवॉर्ड का यह दूसरा संस्करण था. वहीं लाल को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में नामित किए जाने के दो सप्ताह बाद सम्मानित किया गया है.

बता दें कि NCPCR के औचक निरीक्षण के बाद मिड इंडिया क्रिश्चियन सोसायटी पर अवैध धर्मांतरण का मामला दर्ज किया गया था. वहीं NCPCR के प्रमुख प्रियांक कानूनगो द्वारा उनके खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद प्राथमिकी में अध्यक्ष सहित ईसाई संगठन से जुड़े 10 लोगों को नामजद किया गया है.

वहीं NCPCR द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में 9 अन्य आरोपित सदस्यों के साथ नामजद डॉ. विवर्त लाल अभी फरार बताए जा रहा हैं. ऐसे में दैनिक भास्कर के कार्यक्रम में लाल के बदले उनके सहयोगी सलिल ने अवॉर्ड स्वीकार किया था.

बता दें कि लाल के खिलाफ मामला मध्य प्रदेश के दमोह जिले से सामने आने वाले कथित जबरन धर्मांतरण से संबंधित है. NCPCR के चेयरपर्सन प्रियांक कानूनगो ने दमोह में मिड इंडिया क्रिश्चियन सोसायटी के दस सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

NCPCR के प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने अपनी शिकायत में कहा था कि मिड इंडिया क्रिश्चियन सोसायटी के बाल गृह में रहने वाले कई हिंदू नाबालिग छात्रों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया है और उन्हें जबरदस्ती पढ़ाई से दूर रखा जा रहा है. उन्हें भविष्य में पादरी बनने के लिए मिशनरी अधिकारियों द्वारा लालच भी दिया जा रहा है.

बता दें कि यह मामला तब सामने आया जब कानूनगो ने 13 नवंबर 2022 को मिड इंडिया क्रिश्चियन सोसायटी द्वारा संचालित बाल गृह का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि संगठन के कामकाज में भारी अनियमितताएँ पाई गई थी और आवश्यक दस्तावेज पेश करने में भी वे विफल रहे थे.

वहीं पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 42 और 75 और मप्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 और 5 के साथ-साथ 10 सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 370 के तहत मामला दर्ज किया था.

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