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20 से अधिक को मंडप में प्रवेश नहीं। कलेक्टर ने जारी किये दिशा-निर्देश।

योगेश मिश्रा, छत्तीसगढ़ ब्यूरो
  • Sep 21 2020 10:23PM

कोरोना वायरस के बढ़ते संकमण पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने दुर्गा पूजा के मद्देनजर निर्देश जारी किया है. जिसमें आकार से लेकर मूर्ति स्थापना और विसर्जन के साथ पंडाल की जगह, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था के साथ अन्य संबंधित विषयों को शामिल किया गया है.

पंडाल में 20 से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेंगे. मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 4 सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे।

 

 

रायपुर कलेक्टर की ओर से जारी निर्देश में मूर्ति की ऊंचाई एवं चौड़ाई 6×5 फिट से अधिक नहीं होने, मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15×15 फीट से अधिक नहीं होने, पंडाल के सामने कम से कम 3000 वर्ग फीट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न होने, एक पंडाल से दूसरे पंडाल की दूरी 250 मीटर से कम नहीं होने, मंडप पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल नहीं होने की बात कही गई है।

 

 

मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के प्रवेश नहीं करेंगे. मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति के द्वारा सेनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंडवाश क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं।

 

 

 

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