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देहरादून में पुलिस को बताए तभी कैश ले जाये

डीआईजी अरूण मोहन जोशी ने साफ किया है कि यदि कोई भी व्यापारी 1 लाख रूपये से अधिक का कैश लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा है तो उसे संबंधित थाने में सूचना देना जरूरी होगा।

Krishna Kumar
  • Sep 16 2020 1:46PM

राजधानी जिले में यदि अब आप 1 लाख या उससे अधिक का कैश ले जा रहे है तो इसकी सूचना देना अब जरूरी होगा। अनलॉक 4 में बढी लूटपाट व आपराधिक वारदातों को देख डीआईजी दून ने अहम आदेश जारी किये है। डीआईजी अरूण मोहन जोशी ने साफ किया है कि यदि कोई भी व्यापारी 1 लाख रूपये से अधिक का कैश लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा है तो उसे संबंधित थाने में सूचना देना जरूरी होगा। ज्वैलरी शोरूम मालिक ,पेट्रोल पंप संचालक से लेकर कोई भी व्यापार करने वाले के लिये ये जरूरी होगा। यदि व्यापारी चाहे तो उसे संबंधित थाने से सुरक्षा भी मिल सकेगी। कैश एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सूचना देना जरूरी होगा। हरिदार जिले में कल शराब कारोबारी से हुई 22 लाख की लूट को भी इस अहम आदेशों की एक वजह माना जा रहा है। इस बात से कोई इंकार नही किया जा सकता है कि अनलॉक 4 में लूट छिनैती की घटनायें बढी है।

 

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