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दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के मनमाने फीस बढ़ोतरी पर दिल्ली सरकार सख्त

दिल्ली शिक्षा निर्देशालय के निदेशक ने स्कूलों को सख्त निर्देश दिए है कि 2022-23 सत्र की फीस बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव की स्वीकृति के बिना फीस बढ़ोतरी की शिकायत में पाये जाने वाले स्कूलों पर हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार कर्रवायी की जायेगी, साथ ही डीडीए के द्वारा लीज पर दी गयी जमीन को भी रद्द कर दी जायेगी ।

Alok Jha
  • Jun 10 2022 5:23PM
देश की राजधानी दिल्ली में अब फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नही चलेगी ।इसके लिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है । दरअसल दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सरकारी जमीन पर स्थित निजी स्कूलों को बिना अनुमति के फीस बढ़ाने से रोक दिया है। दिल्ली में ऐसे 400 से ज्यादा स्कूल जो दिल्ली सरकार से लीज पर ली गई जमीन पर बने है । शिक्षा निदेशालय ने 2022-23 सत्र के लिए फीस बढ़ाने के लिये पहले शिक्षा निदेशालय से अनुमति लेने का निर्देश दिया है । दिल्ली के शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता के द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया कि सरकारी जमीन पर चल रहे गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल को किसी भी प्रकार की फीस में बढोतरी के लिये निदेशक को शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव देना होगा । जो स्कूल प्रस्ताव नहीं भेजेंगे, उन्हें फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जायेगी । 

कोरोना महामारी के समय दिल्ली सरकार ने स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की अनुमति थी, स्कूलों पर सलाना शुल्क और विकास शुल्क लेने की रोक लगा दी गई थी । लेकिन 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाने के बाद स्कूलों को 15 प्रतिशत छूट के साथ सलाना और विकास शुल्क लेने की अनुमति दी गई थी। सरकारी जमीन पर बने इन निजी स्कूलों को फीस में बढ़ोतरी के लिये 12 से 27 जून के बीच ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिसपर शिक्षा निदेशक के अनुसार स्कूलों के द्वारा दिये गये प्रस्ताव की अधिकारी या शिक्षा निदेशक की टीम के द्वारा जांच के बाद दिल्ली शिक्षा निर्देशालय ये फैसला लेगा कि फीस में बढ़ोतरी हो या नही । 
दिल्ली शिक्षा निर्देशालय के निदेशक ने स्कूलों को सख्त निर्देश दिए है कि 2022-23 सत्र की फीस बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव की स्वीकृति के बिना फीस बढ़ोतरी की शिकायत में पाये जाने वाले स्कूलों पर हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार कर्रवायी की जायेगी, साथ ही डीडीए के द्वारा लीज पर दी गयी जमीन को भी रद्द कर दी जायेगी । 

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