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कर्नाटक में हिंदू संत ऋषिकुमार गिरफ्तार... श्रीरंगपट्टनम की जामा मस्जिद को बताया था हनुमान जी का मंदिर

उन्होंने साक्ष्यों तथा सबूतों के साथ जामा मस्जिद की तथ्यता लोगों के सामने लाने का प्रयास किया था इस वीडियो में उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि यह ऐतिहासिक मस्जिद पहले एक हनुमान मंदिर था और इसे बाबरी मस्जिद की तरह गिरा दिया जाना चाहिए।

Prem Kashyap Mishra
  • Jan 20 2022 3:33PM

हसन में स्थित कालिका मठ के संत ऋषिकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है आपको बता दें ऋषि कुमार ही वो संत हैं जिन्होंने दावा किया था कि श्रीरंगापटना में स्थित जामिया मस्जिद पहले एक हनुमान मंदिर था तथा उन्होंने उस मस्जिद को ढहाए जाने की बात कही। बता दें कि श्रीरंगापटना मांड्या जिले में स्थित है। संत ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया था। जिसमे उन्होंने साक्ष्यों तथा सबूतों के साथ जामा मस्जिद की तथ्यता लोगों के सामने लाने का प्रयास किया था इस वीडियो में उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि यह ऐतिहासिक मस्जिद पहले एक हनुमान मंदिर था और इसे बाबरी मस्जिद की तरह गिरा दिया जाना चाहिए।

गिरफ्तार किये गये साधु का नाम ऋषि कुमार है। संत ऋषि कुमार स्वामी हसन में स्थित कालिका मठ से जुड़े हैं और वह वहां के संत हैं। ऋषि कुमार स्वामी को चिकमंगलुरू जिले से गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के एक सुरक्षा गार्ड यथीराज ने शिकायत दर्ज कराई थी । पुलिस के मुताबिक ऋषि कुमार स्वामी शनिवार को श्रीरंगापटना में मौजूद थे। वहां यहां एक बाल कलाकार के अंतिम संस्कार में आए हुए थे। इस बाल कलाकार की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। यहीं से उन्हें प्रशासन ने गिरफ्तार किया।

आपको बता दें वीडियो में ऋषि कुमार स्वामी दावा कर रहे थे कि मस्जिद की बाहरी दीवारों के पास बनी मीनारें एक मंदिर से ताल्लुक रखते हैं। श्रीरंगापटना में एक मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है । अब हिंदुओं को जागना चाहिए। यह एक ऐसा मस्जिद है जिसे जल्द ही गिरा दिया जाना चाहिए उसी तरह जिस तरह अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई।

ऋषिकुमार ने एक फिल्म में भी काम किया है और टीवी रियालिटी शो में भी नजर आ चुके हैं। ऋषि कुमार की जमानत पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कहा कि संत ने कोई विवाद बयान नहीं दिया है बल्कि वो मस्जिद के अंदर मंदिर को लेकर अपनी पीड़ा बता रहे थे। हालांकि सरकारी वकील ने उनके जमानत का विरोध किया है और कहा है कि उन्हें जमानत देने से सामुदायिक शांति पर असर पड़ सकता है। अदालत इस मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगी।

 

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