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केरल नन रेप केस में ईसाई बिशप फ्रैंको मुलक्कल बरी... 13 बार रेप और अप्राकृतिक यौनाचार का था आरोप

कोर्ट ने कहा कि सबूतों के अभाव की वजह से बिशप को बरी किया जाता है। करीब 100 दिनों तक चले इस केस में कोर्ट ने आख़िरकार बिशप को बरी कर दिया।

Prem Kashyap Mishra
  • Jan 14 2022 1:05PM

कोट्टायम अदालत ने केरल के बहुचर्चित नन रेप केस में ईसाई बिशप फ्रैंको मुलक्कल को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सबूतों के अभाव की वजह से बिशप को बरी किया जाता है। करीब 100 दिनों तक चले इस केस में कोर्ट ने आख़िरकार बिशप को बरी कर दिया। मामले की तहकीकात करने वाले विशेष जांच दल ने बिशप को सितंबर 2018 में गिरफ्तार किया था और उन पर गलत तरीके से बंधक बनाने, बलात्कार करने, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और आपराधिक धमकी देने के आरोप लगाये थे।

बता दें कि साल 2018 में 28 जून को नन पुलिस में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में जालंधर के पूर्व बिशप फ्रेंको मुलक्कल आरोपित थे। इस पूरे मामले में 83 गवाहों और 30 से अधिक सबतों के आधार पर सुनवाई हुई थी। आरोपित पूर्व बिशप फ्रेंको मुलक्कल को साल 2018 में 21 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 2019 के अप्रैल में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। हालांकि 40 दिनों के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। बिशप फ्रेंके मुलक्कल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को मनगढ़ंत बताया था। 

पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि फ्रेंको ने सबसे पहले 2014 में हिमाचल प्रदेश के एक गेस्ट हाउस में उसका यौन शोषण किया था। आरोपी ने 2 साल में 14 बार रेप किया। हालांकि 3 साल पहले पीड़िता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। इसके बाद यह मामला और गहराया गया।  चैट और वीडियो कॉल भी करते थे नन आरोपी से बेहद डरी हुई थी। उसने पुलिस को बताया था कि बिशप 2 सालों यानी 2015 से 2017 तक चैट और वीडियो कॉल करते थे। वो बिशप से डरी हुई थी, इसलिए चुप रही। सितंबर, 2018 में  नन ने अपनी गवाही में कहा था कि 2017 में जब बिशप कॉन्वेंट(धार्मिक आवास) में घूम रहे थे, तब वो अंदर थी। इस दौरान बिशप ने उसे गले लगाया और चूमा।

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