अपनी नाबालिग सगी साली को भगा ले गया शेख सईद, किया शादी का झाँसा देकर रेप, धराने के बाद इन धाराओं के तहत केस दर्ज़
आरोपी शहीद ने किया नाबालिग से शादी का झाँसा देकर रेप
अपनी सगी साली को चुपके से बुलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी शेख सईद उर्फ शहीद को रायपुर की आज़ाद चौक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 10 जून को नाबालिग पीड़िता की मां ने रायपुर के आजाद नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग पुत्री को आरोपी शेख सही बहला-फुसलाकर मोबाइल फोन से बात करके भगा ले गया है। जिसके बाद प्रार्थिया की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर लिया था।
इस पूरे मामले में रायपुर के एसएसपी के निर्देश के बाद एडिशनल एसपी रायपुर शहर और सीएसपी आजाद चौक के मार्गदर्शन में आजाद चौक टीआई और टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी शेख सईद उर्फ शहीद के ऊपर धारा 366 धारा 376 व पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही रायपुर पुलिस ने गिरफ्तारी करके आरोपी को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि आरोपी सईद उर्फ शहीद नाबालिग का सगा जीजा है।
ये धाराएँ लगीं, धाराओं का मतलब समझें
आरोपी शहीद पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। आरोपी पर धारा 366 यानी विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना”। धारा 376 यानी रेप तथा पॉक्सो यानी नाबालिग के साथ शोषण का केस दर्ज हुआ है।
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