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गठबंधन का नाम 'I.N.D.I.A.' क्यों रखा ? दिल्ली HC ने एक सप्ताह में मांगा जवाब , जानें- पूरा मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने विपक्षी पार्टियों से गठबंधन का नाम 'I.N.D.I.A.'रखने के वजह की बात कही है. इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.

Divya Kumari
  • Apr 3 2024 4:29PM

दिल्ली हाईकोर्ट ने विपक्षी पार्टियों से गठबंधन का नाम 'I.N.D.I.A.'रखने के वजह की बात कही है.  इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. HC का कहना है की केंद्र और विपक्षी दलों के पास उस याचिका पर जवाब देने का आखिरी मौका है. बताया जा रहा है इस मामले पर अब 10 अप्रैल को सुनवाई होगी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. का इस्तेमाल कर हमारे देश के नाम पर गलत फायदा उठा रहे हैं. 

 

 सुनवाई की तारीख बढ़ाने से HC ने किया इनकार 

 बता दें गिरीश भारद्वाज ने पिछले साल अगस्त में यह याचिका दायर की थी. HC ने याचिका पर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई करने और इसका निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा.

 दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार, विपक्षी दलों और केंद्र सरकार को एक हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा. साथ ही कहा है कि याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का यह आखिरी मौका होगा.

 जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है. पिछले साल जब विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम 'I.N.D.I.A' रखा था, तब गिरिश भारद्वाज नाम के शख्स ने हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की थी. भारद्वाज ने अपनी याचिका में मांग की है कि विपक्षी पार्टियों को 'इंडिया' नाम का इस्तेमाल करने से रोका जाए, क्योंकि इससे पार्टियां देश के नाम पर गलत फायदा ले रही हैं. 


याचिका में क्या कहा गया?

भारद्वाज ने अपनी जनहित याचिका में कहा था, ''विपक्षी दल अपने स्वार्थी कार्य के लिए 'इंडिया' नाम का उपयोग कर रहे हैं. पार्टियों ने केवल 2024 में लोकसभा चुनावों में अनुचित लाभ लेने के लिए गठबंधन का नाम 'इंडिया' रखा है. यह शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष वोटिंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है. प्रतीक और नाम अधिनियम, 1950 की धारा 2 और 3 के तहत 'इंडिया' नाम का उपयोग निषिद्ध है.''


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