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SC रिहाई के दौरान शामिल की यह शर्तं...AAP सांसद संजय सिंह को दिल्ली से बाहर जाने पर जानकारी देना अनिवार्य

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में मंगलवार को जमानत की अनुमति दी।

Priyanshi Nigam
  • Apr 3 2024 12:34PM

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने  दिल्ली शराब घोटाले मामले में मंगलवार को जमानत की अनुमति दी। उन्हें 181 दिन बाद तिहाड़ जेल से दोपहर तक  रिहा किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने पर कुछ शर्तें लागू की है, जिन शर्तों को मानना उनके लिए अनिवार्य है।

जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से बेल ऑर्डर ट्रायल कोर्ट पहुंचा। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय सिंह की जमानत को लेकर कुछ शर्ते लागू की गई। वहीं कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अगर दिल्ली-एनसीआर छोड़कर जाना है तो इसकी जानकारी कोर्ट में देनी होगी, बिना अदालत के इजाजत के बिना वो विदेश यात्रा भी नहीं कर सकते है इसीलिए उनका पासपोर्ट जब्त किया है, संजय सिंह की लोकेशन पर कड़ी नजर रखी जाएगी,इस दौरान वह अपना फोन नंबर नहीं बदल सकते हैं, ED की जांच में सहयोग करना पड़ेगा, केस को लेकर कोई भी टिप्पणी और बयान नहीं देना होगा।

6 महीने बाद मिली जमानत

संजय सिंह को शराब घोटाले मामले में पिछले वर्ष अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 6 महीनें जेल में बिताने के बाद उन्हें हाल ही में जमानत मिली है। हालांकि अभी संजय सिंह जेल से रिहा नहीं हुए हैं। उन्हें पहले लिवर सिरोसिस की बामारी के चलते 24 घंटे पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

संजय सिंह पर क्या था आरोप?

 आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए कुछ डीलर को फायदा पहुंचाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत ली गई थी। ईडी ने अपने भी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम शामिल किया था।

 

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